यूपेश मर्डर केस : ज्योतिषी के अलावा मृतक की पत्नी और एक अन्य महिला हत्या में शामिल

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महासमुंद. नगर के बहुचर्चित यूपेश मर्डर केस में पुलिस ने जांच के बाद मामले में तीन लोगों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने मुकुंद त्रिपाठी के अलावा मृतक यूपेश की पत्नी देविका चंद्राकर व एक अन्य महिला अंजनी चंद्राकर के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

मामले को लेकर प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक मोनिका श्याम ने बताया कि मैं थाना महासमुंद कोतवाली में पदस्थ हूं । सूचक देविका चंद्राकर के द्वारा थाना उपस्थित आकर अपने पति यूपेश चंद्राकर के गुम होने के संबंध में गुम इंसान क्र0 144/2023 दर्ज कराया गया था। गुम इंसान जांच के दौरान संदेही मुकुंद त्रिपाठी पिता स्व. भुनेश्वर प्रसाद त्रिपाठी को योगेश दीवान के द्वारा पेटी लेकर जाते देखा गया था। जिस आधार पर जांच के दौरान जप्त मोबाईल व अन्य टेक्निकल तथ्यों के अवलोकन पर संदेही मुकुंद त्रिपाठी को तलब कर पूछताछ कर मेमोरेंडम लिया गया।

पुलिस ने संदेही से पूछताछ और बारीकी से जांच में पाया कि 08.12.2023 को मुकुंद त्रिपाठी, देविका चंद्राकर पति यूपेश चंद्राकर व उसकी मां अंजनी चंद्राकर पति हेमाराम चंद्राकर के द्वारा मिलकर गुम इंसान यूपेश चंद्राकर को धक्का देकर, डंडा से सिर में चोट पहुंचाकर हत्या करने के बाद व उसके मुंह में कपड़ा लपेटकर, रस्सी से बांधकर पालीथीन में पैक कर बोरी में भरकर लोहानी बिल्डिंग लालवानी गली में मुकुंद त्रिपाठी के आफिस में गढ्ढा खोदकर गाड़ दिया।  आरोपी के निशानदेही पर शव बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार कर मृतक के परिजन मनीष चंद्राकर पिता स्व0 सुरेश चंद्राकर (40 साल), उतारू पारा बिरकोनी, थाना व जिला महासमुंद की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 201, 34 भादवि कायम कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

जानिए पूरा मामला क्या है

संदेही से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने बताया कि  08.12.23 को मुकुंद त्रिपाठी, देविका चन्द्राकर व उसकी मां अंजनी चन्द्राकर के द्वारा मिलकर यूपेश चन्द्राकर को धक्का देकर डंडा से सिर मे चोट पहुंचाकर हत्या करना कबूल किए, इसके बाद मेरे भाई के शव के मुंह मे कपड़ा लपेटकर रस्सी से बांधकर पालीथीन में लपेटकर बोरी में भरकर लोहानी बिल्डिंग लालवानी गली मे मुकुंद त्रिपाठी के आफिस मे गढ्ढा खोदकर गाड़ कर छुपा कर रख दिए। मुकुंद त्रिपाठी के निशानदेही पर यूपेश का शव बरामद किया गया, जिसकी पहचान प्रार्थी के भाई मनीष ने अपने भाई के पहने कपड़े, बाल व दांत को देखकर की।मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 201, 302, 34 के तहत अपराध दर्ज किया है।

यह है एफआईआर

FIR
Photo – Citizen_Portal

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