महासमुंद. आध्यात्मिक पुस्तक का प्रचार-प्रसार करने कोमाखान थाना क्षेत्र के ग्राम बैगा खम्हरिया (साल्हेभांठा) गए दो लोगों के साथ मारपीट की घटना के मामले में आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया है।
कोमाखान पुलिस को प्रार्थी रघुनाथ राव सिंधिया पिता शंकर राव सिंधिया उम्र 47 साल निवासी फुलवारी थाना बागबाहरा ने बताया कि मेरे अलावा मेरे साथी चंदन सोनवानी पिता गुरुराम सोनवानी ग्राम भदरसी बागबाहरा एवं राजकुमार बरिहा पिता श्री सुखराम बरिहा ग्राम घुंचापाली (बागबाहरा) कबीर पंथी एवं संत रामपाल महाराज के अनुयायी हैं। उनके द्वारा सभी धर्मों के पवित्र शास्त्रों वेद, पुराण और सभी सदग्रंथों का गहन अध्ययन करके शास्त्र प्रमाणित पुस्तकें मानव कल्याण एवं समाज सुधार के लिये लिखी गई है। जिसके प्रचार-प्रसार के लिये हम सभी ग्राम बैगा खम्हरिया (साल्हेभांठा) 30 जून, 2024 रविवार को शाम 4 बजे गये हुये थे और 10 रु, 20 रु सेवा राशि लेकर पुस्तक का प्रचार-प्रसार कर रहे थे ।
पुस्तक प्रचार-प्रसार के दौरान एक व्यक्ति एवं उनके एक और साथी ग्राम बैगा खम्हरिया का जिसका नाम देव, जाति गांड़ा मां का नाम संतोषी एवं उनके साथी (नाम नहीं मालूम) ने संत रामपाल की लिखी पुस्तक के ज्ञान को गलत बताकर बहस करते हुये मेरे साथ एवं मेरे साथी चन्दन लाल सोनवानी के साथ मारपीट किया गया। इस दौरान मेरे साथी राजकुमार बरिहा द्वारा बीच बचाव किया गया ।
प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि हमारे द्वारा उक्त पुस्तक में लिखी गई अध्यात्मिक ज्ञान को लोगों को बताया जा रहा था, उसी दौरान देव एवं उसका साथी द्वारा हम लोगों के साथ अनावश्यक रूप से विवाद एवं मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हुये कहा कि अगर कही पुस्तक का प्रचार-प्रसार करते दिखे तो तुम्हारे टुकड़े-टुकड़े कर देगें, ऐसा बोलकर अपने हाथ में पहने अंगूठी और चूड़ा से मारपीट किया। जिससे मेरे चेहरे पर चोट लगी है। पुलिस ने मामले में आरोपी देव एवं उसके साथी के खिलाफ धारा 323, 34, 506 के तहत अपराध दर्ज किया है।
यह भी पढ़ें – ट्रक ड्राइवर ने सिहावा में चोरी की, महासमुंद में पकड़ा गया