महासमुंद. जिले के बलौदा थाना अंतर्गत दो लोगों के खिलाफ अलग-अलग समय में अलग-अलग लोगों से तीन बार मारपीट किए जाने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले के विवेचना कर रही है।
पहले मामले में प्रार्थी कार्तिको कुमार पिता स्व. सवर्धन कुमार (58 वर्ष) टेमरी ने पुलिस को बताया कि वह 23 अक्टूबर की सुबह धान काटनें भर्राटाल खेत अकेले जा रहा था, जामजुरी तालाब के पास, ग्राम टेमरी में करीबन 8:30 बजे डिलेश्वर बरिहा एवं संतलाल बरिहा ऊर्फ ढुर्री आए और पुरानी बातों को लेकर गाली गलौज करते हुए दोनो एकराय होकर हाथ झापड़ से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिए। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया है।
दूसरे मामले में सुरेश कुमार पिता स्व जयदेव कुमार (35 वर्ष) टेमरी ने पुलिस को बताया कि 23 अक्टूबर को मैं अपनी पत्नी गौरी कुमार एवं 05 वर्षीय पुत्री को लेकर मोटरसायकल से बलौदा की ओर आ रहा था, करीबन 11 बजे गेर्रा चौक ग्राम गेर्रा में गांव के ही डिलेश्वर बरिहा एवं संतलाल बरिहा ऊर्फ ढुर्री खड़े थे, जो मुझे देखकर गाली गलौज करने लगे। मेरे मना करने पर दोनों एकराय होकर हाथ झापड़ से मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दिये। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है।
गर्भवती महिला से मारपीट
तीसरे मामले में कामिनी कुमार पति प्रकाश कुमार (24 वर्ष) टेमरी ने पुलिस को बताया कि 03 महीने की गर्भवती हूं। 23 अक्टूबर को मैं अपना ईलाज कराने मेरे चाचा ससुर रोहित कुमार एवं दादी सास चंद्रकांति कुमार के साथ मोटरसायकल से ग्राम टेमरी से जगदीशपुर जा रहे थे। दोपहर करीबन 2 बजे गेर्रा चौक के पास गांव के डिलेश्वर बरिहा एवं संतलाल बरिहा ने हम लोगों को देखकर कहां जा रहे हो कहकर गाली गलौज करने लगे। मना करने पर डिलेश्वर बरिहा एवं संतलाल बरिहा ने एकराय होकर हाथ झापड़ से मुझे एवं मेरी दादी सास चंद्रकांति कुमार से मारपीट की। आरोपी डिलेश्वर बरिहा एवं संतलाल बरिहा ने कहा किजो गवाही देगा उसको जान से मार देंगे कहकर धमकी भी दी। इन मामलों में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 115(2), 296, 3(5), 351(2)-BNS के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।
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