महासमुंद. शासकीय सेवक से मारपीट करने और कार्यों में बाधा पहुंचाने तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोप दोष सिद्ध होने पर प्रधान सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनिता डहरिया ने तुमगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पिरदा निवासी आरोपित 42 वर्षीय भूषण साहू पिता रतन लाल साहू व 21 वर्षीय शुभम साहू पिता भूषण साहू को तीन वर्ष सश्रम कारावास व 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
इसी तरह संपति निवारण अधिनियम 3 के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारवास व 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर क्रमश: 4 व 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा भादसं की धारा 353 के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।
अभियोजन के अनुसार 13 अगस्त 20 की सुबह 8 बजे नियमित वन सुरक्षा कर्मी भुरू यादव कौंआझर बीट ग्राम बिरबिरा के कक्ष क्रमांक 829 में वन विभाग द्वारा लगाए गए सागौन रूट-शूट पौधों के देखरेख हेतु गया था वहां पर ग्राम पिरदा के भूषण साहू और उसके दोनों लड़के शुभम व विधि से संघर्षरत बालक सागौन के रूट-शूट को फावड़ा कुदाली से उखाड़ कर नुकसान पहुंचा रहे थे।
भुरु यादव द्वारा मना करने पर एक राय होकर सभी ने हमारे द्वारा अतिक्रमित किए जमीन पर पौधा लगाने वाला वन विभाग कौन होता है कहकर अश्लील गालियां दी और मारपीट किया। इतना ही नही आरोपितों ने प्रार्थी को माफी भी मंगवाई और जान से मारने की धमकी देते हुए उठक बैठक करवाया। किसी तरह वहां से भागकर प्रार्थी ने तुमगांव थाना में शिकायत दर्ज कराई।
विवेचना उपरांत मामला कोर्ट को सौंपा गया था। अभियोजन की ओर लोक अभियोजक भूपेंद्र चंद्राकर ने पैरवी की।
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