महासमुंद. ग्राम तुमाडबरी मे संचालित देशी और विदेशी शराब दुकान में 14-15 मार्च की मध्य रात्रि आग लगने के मामले में मुख्य विक्रयकर्ता और उसके सहयोगियों के खिलाफ महासमुंद कोतवाली में मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 238, 3(5), 316(2), 316(3), 316(4), 318(3), 318(4), 326(जी) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
मामले को लेकर आबकारी उपनिरीक्षक कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने आबकारी निरीक्षक की रिपोर्ट को लेकर बताया कि 14-15 मार्च की मध्य रात्रि करीबन 3-30 बजे विदेशी मदिरा दुकान एकता चौक एवं देशी मदिरा दुकान बेमचा जो कि बेमचा रोड ग्राम तुमाडबरी में संचालित है में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसका आबकारी टीम के साथ दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में विदेशी मदिरा दुकान में 730700 रुपए की मदिरा नष्ट होना तथा 824620 रुपए का स्टाक शार्टेज होना तथा लगभग 150000 रुपए मूल्य की संपत्ति नष्टर होना पाया गया। इसी तरह देशी शराब दुकान में 108900 रुपए की शराब जलने से नष्ट होना तथा 940790 रुपए का शार्टेज होना एवं लगभग 450000 रुपए की अन्य संपत्ति जलने से नष्ट होना पाया गया
इसे लेकर दोनों दुकानों के मुख्य विक्रयकर्ता एवं अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की गई, जिस पर मुख्य विक्रयकर्ता चितेश्वर साहू ने पूछताछ के दौरान स्टाक को विक्रय कर राशि का गबन करना तथा गबन के साक्ष्य को विलोपित करने हेतु आगजनी करना मौखिक रूप से स्वीकार किया।
यह है पूरा मामला
पुलिस को आबकारी उपनिरीक्षक ने बताया कि देशी मदिरा दुकान बेमचा तथा विदेशी मदिरा दुकान एकता चौक में आग लगने की सूचना सुरक्षागार्ड एजेंसी ईलाइट फाल्कन प्राईवेट लिमिटेड के जिला प्रतिनिधि चेतन विश्वकर्मा के द्वारा उसे फोन पर 14-15 मार्च 2025 की मध्य रात्रि 3-30 बजे सूचना दी गई। इसके बाद आबकारी स्टाफ महासमुंद के साथ मदिरा दुकान में पहुंचकर देखने पर दोनों मदिरा दुकान के वेंटिलेशन खिड़की से धुआं निकल रहा था।
ड्यूटीरत सुरक्षाकर्मी विजय साहू, त्रिभुवन धीवर तथा सुरक्षागार्ड एजेंसी ईलाइट फाल्कन प्राईवेट लिमिटेड के जिला प्रतिनिधि चेतन विश्वकर्मा ने बताया गया कि दुकान के पीछे आवाज आने पर रात्रि लगभग 3 बजे को टार्च लेकर सुरक्षाकर्मी विजय साहू द्वारा मदिरा दुकान के पीछे जाकर देखा गया, इस दौरान दो अज्ञात व्यक्तियों लोहे की सीढ़ी पकडकर भाग रहे थे। विजय साहू ने आवाज देकर दूसरे सुरक्षाकर्मी त्रिभुवन धीवर को बुलाया और अज्ञात व्यक्तियों को दौड़ाकर पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन, अंधेरा का फायदा उठाकर अज्ञात व्यक्ति लोहे की सीढी को छोड़कर भाग गये।
इसके बाद मौके पर चेतन विश्वकर्मा एवं ड्यूटी पर कार्यरत सुरक्षाकर्मी के द्वारा तत्काल आस-पास से पानी लेकर आग बुझाने की कोशिश की गई। उक्त घटना की सूचना 112 पर काल करके विजय साहू सुरक्षाकर्मी के द्वारा दी गई। अग्निशमन कार्यालय में दूरभाष से संपर्क न होने पर त्रिभुवन धीवर सुरक्षाकर्मी के द्वारा अग्निशमन कार्यालय में पहुंचकर मदिरा दुकान में लगी आगजनी की सूचना दी गई। अग्निशमन की टीम, आबकारी टीम एवं सुरक्षाकर्मी एजेंसी के प्रतिनिधि चेतन विश्वकर्मा तथा 112 पुलिस पेट्रोलिंग टीम की उपस्थिति में मदिरा दुकान में सीलबंद ताले को तोड़कर आग बुझाने की कार्रवाई की गई।
इसके बाद मदिरा दुकान के आस-पास देखने पर मदिरा दुकान की बिल्डिंग की छत पर 2 पीले रंग के जेरीकेन में कुछ पेट्रोल जैसा तरल द्रव्य, 1 पाइप तथा लोहे की सीढ़ी होना पाया गया था। जिसे बाद में पुलिस की टीम एवं फारेंसिक टीम के द्वारा विवेचना हेतु जब्त किया गया।
पुलिस ने बताया कि वर्तमान में देशी मदिरा दुकान बेमचा तथा विदेशी मदिरा दुकान एकता चौक का संचालन सीएसएमसीएल रायपुर के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें मैनपावर एजेंसी ईगल हंटर प्रायवेट लिमिटेड के द्वारा मुख्य विक्रयकर्ता एवं विक्रयकर्ता तथा मल्टीवर्कर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है।
मदिरा दुकानों का भौतिक सत्यापन किए जाने पर देशी मदिरा दुकान बेमचा में कुल 940790 रुपए तथा विदेशी मदिरा दुकान एकता चौक में कुल 824620 रुपए की मदिरा का हिसाब का लेखा जोखा नहीं पाया गया। उक्त संबंध में मदिरा दुकानों के कर्मचारियों से पूछताछ की गई। जिस पर मुख्य विक्रयकर्ता चितेश्वर साहू द्वारा कैश शार्टेज स्वयं के द्वारा किया जाना स्वीकार किया गया तथा कैश शार्टेज के साक्ष्य को छिपाने/मिटाने हेतु अपने सहयोगी के साथ मिलकर आगजनी की घटना को अंजाम देना बताया। कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत अलग-अलग आठ धाराओं में जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
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