महासमुंद. जिले के महासमुंद और पिथौरा में मारपीट की घटना के तीन मामलों में पुलिस आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है।
पिथौरा वार्ड क्र. 9 निवासी एक महिला के साथ उसके घर घुसकर एक व्यक्ति ने मारपीट की। पुलिस ने बताया कि 9 फरवरी की रात जमुनाबाई पति स्व. जयराम यादव रात अपने घर में सोई थी। रात लगभग 12 बजे वार्ड क्रमांक 09 का निवासी टिकाराम यादव उर्फ टिके ने आवाज देकर दरवाजा खटखटाकर खोलने के लिए कहा। जब महिला ने दरवाजा खोलकर देखातो टिके नशे की हालत में था और जबरदस्ती घर के अंदर घुसकर तुझे आज जान से खत्म कर दूंगा कहते हुए महिला के गले को दबा कर हाथ थप्पड़ से मारपीट करने लगा।
आरोपी ने इस दौरान महिला के सिर पर लकड़ी से कई बार वार किया। चिल्लाने पर महिला की पुत्री ज्योति यादव आई और पीछे से टिके को डंडे से मारी, तब वह भाग गया। इसके बाद घायल महिला को उसकी बेटी एंबुलेंस को बुलाकर पिथौरा अस्पताल ले गई, जहां से जिला अस्पताल महासमुंद रेफर कर दिया। जिला अस्पताल महासमुंद में टांका लगाने के बाद मेकाहरा रायपुर रेफर किया गया। लेकिन इलाज करवाने के बाद व्यवस्था ठीक नहीं होने से बागबाहरा के निजी अस्पताल में इलाज कराया गया। पुलिस ने रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ धारा 115(2), 331(6), 331(7) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।
वोट देकर आ रहे व्यक्ति से मारपीट
वहीं पिथौरा पुलिस ने बताया कि प्रार्थी संजय भोई पिता जमीदार भोई (29 वर्ष) पाडेपाली सोनासिल्ली 20 फरवरी की रात 7.30 मिनट के आसपास वोट डालने के बाद घर वापस जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में आरोपी राजेंद्र यादव पिता छोटू यादव, शेखर यादव पिता रूपलाल यादव उनके साथ अन्य व्यक्तियों द्वारा ने संजय को गाली देकर जान से मारने के नीयत से गला दबा और सभी ने पैर, जूता-चप्पल से मारपीट किया। मामले में रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ धारा धारा 296, 115(2), 351(2),3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
नाचा कार्यक्रम के दौरान मारपीट
महासमुंद कोतवाली पुलिस ने बताया कि रूपेश साहू निवासी ग्राम कोसरंगी 20 फरवरी की रात करीबन 8.15 बजे साहू समाज भवन के पास नाचा का कार्यक्रम देखने के लिए गया था। जहां उसने देखा कि उसके बड़े भाई शांतिलाल साहू के साथ प्रेमलाल साहू गाली गलौज कर हाथापायी करने का प्रयास कर रहा है। जिस पर प्रार्थी ने बीच बचाव किया। इसके बाद रात करीब 8.30 बजे आरोपी प्रेमलाल साहू प्रार्थी के पास और गाली गलौज कर जान से मारने धमकी देते हुए अपने हाथ में रखे ईंट से सिर में मार दिया। मामले में रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ धारा 115(2), 296, 351(2)बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया है।