Monday, December 23, 2024
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सिटी कोतवाली महासमुंद में एक्सीडेंट के तीन मामले दर्ज

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महासमुंद. सिटी कोतवाली महासमुंद में 12 जून को एक्सीडेंट के तीन मामले दर्ज किए गए हैं। इन घटनाओं की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है।

पहले मामले में अमरदास बंजारे पिता देवदास बंजारे निवासी ग्राम बम्हनी ने बताया कि ड्रायवरी का काम करता हूं। 12 जून को मै पद्मसंभव मिश्रा की कार क्र CG 04 LV 6475 से उनकी पत्नी अयुषी शुक्ला को मेडिकल कालेज महासमुंद छोड़ने के लिए जा रहा था।

सुबह 9.45 बजे कांग्रेस चौक सिग्नल में रेड सिग्नल होने पर खड़े थे, जैसे ही सिग्नल हरा हुआ मैने कार को आगे बढाया, तभी पीछे से ट्रक क्र0 CG 06 GE 3087 के चालक ने अपने वाहन को लापरवाही पूर्वक चलाकर पीछे से कार के दाहिने ओर ठोकर मारकर एक्सीडेन्ट कर दिया और वहां से भाग निकला। पुलिस ने रिपोर्ट पर आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ धारा 279 के तहत जुर्म दर्ज किया है।

बाइक को कार ने मारी टक्कर

एक्सीडेंट के दूसरे मामले में प्रार्थी भूपेंद्र दास पिता मंगलू दास ने पुलिस को बताया कि मैं CA 11 सेक्टर 4 उद्या सोसायटी टाटीबंद रायपुर हाल ग्राम लहंगर थाना तुमगांव जिला महासमुंद का निवासी हूं। वन विभाग में BFO के पद पर लहंगर एवं नवागांव में पदस्थ हूं।

11 जून को मैं विभागीय काम से गोपाल सिंग ध्रुव और नरसिंग यादव जो लहंगर में चौकीदारी का काम करते है भी विभागीय कार्य हेतु महासमुंद आए थे। काम होने के बाद गोपाल सिंग ध्रुव अपने बाइक CG 06 B 7692 मे नरसिंग यादव को पीछे बैठा कर लहगर जा रहे थे। मैं भी अपने मोटर सायकल से उनके पीछे पीछे लहंगर वापस जा रहा था।

दोपहर करीब 3.30 बजे चोपड़ा राईस मिल के पास महासमुंद से तुमगांव रोड बेमचा पहुंचे थे कि तुमगांव की ओर से आ रही सफेद रंग की कार आर्टिका क्रमांक CG 04 HL 4080 के चालक अपने वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर रांग साइड में लाकर गोपाल सिंग ध्रुव के बाइक को सामने ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया, जिससे गोपाल ध्रुव और नरसिंग यादव मोटर सायकल सहित गिर गए। एक्सीडेंट में गोपाल सिंह ध्रुव को दोनों पैर, हाथ एवं सिर में और नरसिंग यादव के पैर, कंधा एवं छाती में चोटें आई है। पुलिस ने रिपोर्ट पर आरोपी कार चालक के खिलाफ धारा 279, 337 के तहत जुर्म दर्ज किया है।

दुर्घटना में भाई-बहन घायल

एक्सीडेंट के तीसरा मामले में प्रार्थी मेघराज साहू पिता गोवर्धन साहू निवासी ग्राम जामली थाना खल्लारी ने पुलिस को बताया कि गांव में ही किराना स्टोर्स चलाता हूं। 6 जून को अपने बाइक CD Deluxe क्र0 CG 06 D 7245 में बड़ी बहन मोनिका साहू को लेकर किराना समान लेने महासमुंद आया था।

किराना सामान लेकर दोनों वापस घर जामली जा रहे थे कि लगभग शाम 4.30 बजे तेज बहादुर राईस मिल के पहले पुल के पास NH353 रोड में पहुचे थे कि बागबाहरा की ओर से आ रही सफेद रंग का अशोक लीलेण्ड पिकप क्रमांक CG 04 NW 4975  के चालक अपने पिकप को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मेरे बाइक को सामने से ठोकर मार कर एक्सीडेंट कर दिया।

घटना में मैं और मेरी दीदी मोटर सायकल सहित रोड में गिर गये, जिससे मुझे कमर, बाएं आंख में और मेरी दीदी मोनिका साहू को बाएं पैर में चोट आई है। पुलिस ने आरोपी पिकप चालक के खिलाफ धारा 279, 337 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया है।

यह भी पढ़ें – दोस्त ने साथी को शराब पीकर बाइक चलाने से मना किया, लेकिन नहीं माना, एक्सीडेंट में हुई मौत

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