महासमुंद. महिला उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने के मामले में प्रार्थिया ने बागबाहरा थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले को विवेचना में लिया है।
बागबाहरा पुलिस को ग्राम चारभाठा की राधाबाई धृतलहरे पति प्रेमलाल धृतलहरे (उम्र 45 साल) ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गांव के ग्राम चारभांठा निवासी नीलकंठ ब्रम्हदेव पिता धरमू, प्रदीप ब्रम्हदेव पिता नीलकंठ, मनोज ब्रम्हदेव पिता नीलकंठ के विरूध्द हमारे द्वारा जनवरी 2024 में मारपीट, धमकी के संबंध में थाना बागबाहरा में रिपोर्ट लिखाया गया है और बार बार इनके द्वारा झूठे केस में फंसाने की धमकी दिये जाने पर मार्च 2024 पुलिस अधीक्षक महासमुन्द के समक्ष भी आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर नीलकंठ ब्रम्हदेव पिता धरमू, प्रदीप ब्रम्हदेव पिता नीलकंठ मनोज ब्रम्हदेव पिता नीलकंठ के विरूध्द अपराध पंजीबध्द किया गया है ।
उक्त केस न्यायालय प्रस्तुत होने पर गत सप्ताह आरोपियों द्वारा जमानत कराया गया है । जिसके उपरान्त नीलकंठ ब्रम्हदेव पिता धरमू, प्रदीप ब्रम्हदेव पिता नीलकंठ, मनोज ब्रम्हदेव पिता नीलकंठ के द्वारा ग्राम में आकर गाली गलौच करते हुए दिनांक 25 जुलाई को झूठे केस में फंसाने की धमकी दिया गया व बिना किसी कारण के मनोज की पत्नी को लाकर हमारे विरूध्द झूठा रिपोर्ट दर्ज कराया गया है तथा 29 जुलाई 2024 को शाम 6 बजे के आसपास मनोज ब्रम्हदेव की पत्नी गंगेश्वरी हमारे घर के सामने आकर मेरे साथ गाली गलौज करने लगी, जिस पर मेरे पति प्रेमलाल व मेरे पुत्र प्रीतम के द्वारा गंगेश्वरी को मना किया गया कि यहां गाली गलौज मत करो, इतने में नीलकंठ ब्रम्हदेव पिता धरमू, प्रदीप ब्रम्हदेव पिता नीलकंठ, मनोज ब्रम्हदेव पिता नीलकंठ भी हमारे घर के पास आ गये और वे भी गालियां देने लगे।
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आरोपियों द्वारा मुझे धक्का देकर प्रीतम व प्रेमलाल को मारने पर उतारू हो गये और कह रहे थे कि हमारे विरूध्द केस किए हो, जिसमें हमारा जमानत हो गया है, तुम लोगों को जान से मार देंगे कहकर धमकी देने लगे। पुलिस ने मामले में महिला समेत 4 आरोपियों के खिलाफ धारा 296, 3(5), 351(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया है।