महासमुंद. बागबाहरा क्षेत्र के ग्राम खुसरूपाली में दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद में मारपीट, हाथापायी की घटना हुई है। मामले को लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है। बागबाहरा थाने में इस मामले में कुल 16 लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया है।
पहले पक्ष की रिपोर्ट को लेकर पुलिस ने बताया कि खुसरूपाली के रामकिशन पिता तुलाराम पटेल (55 वर्ष) के साथ 14 जुलाई की शाम करीब 7.20 बजे जबरन मीटिंग में ले जाकर आरोपी बाबूलाल, लक्ष्मीनाथ निषाद, टिकेश्वर साहू, रामजी ठाकुर, बिसनाथ निषाद, नंदनीबाई चौहान, कुंतीबाई ठाकुर, थलेश्वरी ध्रुव, पीलाबाई चौहान, कुसीबाई निषाद, विलासीबाई ठाकुर, सोनई बाई यादव, कमलाबाई यादव ने एक मत होकर मारपीट और गाली गलौज किया।
पुलिस के अनुसार प्रार्थी मारपीट के दौरान बेहोश हो गया, और सभी ग्रामवासी मुझे छोड़कर भाग गये, बाद में उसके बेटे सूरज कुमार ने शासकीय अस्पताल बागबाहरा ले जाकर भर्ती कराया। पुलिस के अनुसार प्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मूल विवाद का कारण जमीन काे लेकर है। मैं खसरा नंबर 141/1 रकबा 5.990 है में पिछले 50 वर्ष से काबिज होकर कास्त कर रहा हूँ, परन्तु गांव वाले डरा धमकाकर गांव से भागो कहते हैं नहीं तो तुम सभी परिवार वालों को पेट्रोल डालकर आग लगाकर मार देने की धमकी देते हैं । बागबाहरा पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर 13 लोगों के खिलाफ धारा 115(2), 191(2), 296, 351(2)-BNS के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
दूसरे पक्ष की रिपोर्ट
दूसरे पक्ष की रिपोर्ट को लेकर पुलिस ने बताया कि ग्राम खुसरूपाली पीलाबाई पति कुशराम (40 वर्ष) ने रिपोर्ट लिखाया है कि 14 जुलाई की शाम करीबन 05 से 06 बजे के मध्य गांव के महिला समिति महिलाओं के साथ शासकीय बड़े झाड़ की भूमि खसरा नं 141/1 रकबा 5.99 हे., जिस पर रामकिशन पिता तुलाराम पटेल के द्वारा अवैधानिक रूप से कब्जा किया जा रहा था, जिसे हमारे द्वारा मना करने पर आरोपी रामकिशन, उसकी पत्नी लीला बाई एवं पुत्र सुरेश के द्वारा हम लोगो के साथ गाली गलौज एवं सामान्य हाथापाई किया गया। पुलिस ने रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ धारा 296, 115(2), 3(5) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।
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