महासमुंद. पिकअप की ठोकर से बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं बाइक चालक ने पिकअप में सवार व्यक्ति से मारपीट कर दी। कोमाखान थाने में दोनों पक्षों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले को विवेचना में लिया है।
पुलिस को कोमाखान निवासी चिंताराम धीवर ऊर्फ लोकेश धीवर पिता सहदेव धीवर ने बताया कि 31 जुलाई को अपने मोटरसायकल क्र CG 06 GS 5936 से ग्राम भलेसर से अपने घर वार्ड नं 07 कोमाखान जा रहा था भलेसर मोड़ के पास ग्राम धौंराभांठा के पास शाम करीबन 5.30 बजे पीछे से आ रही पिकअप वाहन क्र CG 06 GB 9531 का चालक अपने वाहन को तेज एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते लाकर मेरे मोटरसायकल को पीछे से ठोकर मार दिया, जिससे मैं मोटरसायकल सहित खेत में गिर गया। एक्सीडेंट से मेरी मोटरसायकल क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट पर आरोपी पिकअप चालक के खिलाफ धारा 281 के तहत अपराध दर्ज किया है।
बाइक चालक ने की मारपीट
वहीं पुलिस को ग्राम कौडियापारा पिलउपाली निवासी मीलूराम बरिहा पिता चंदन सिंह बरिहा ने बताया कि 31 जुलाई को पिकअप वाहन क्रं0 CG 06 GB 9531 से ग्राम पलसीपानी अपनी भतीजी के यहां छट्ठी कार्यक्रम में सम्मिलित होने रिश्तेदार एवं अन्य लोगों साथ गया था। छट्ठी कार्यक्रम होने के बाद वापस पिकअप वाहन से अपने घर आ रहे थे।
रास्ते में भलेसर मोड़ के पास ग्राम धौराभांठा रोड में सामने चल रहे मोटरसायकल सुपर एक्सल का चालक बीच रोड में मोटर सायकल चला रहा था, और पिकअप के ड्रायवर द्वारा हार्न बजाने पर मोटरसायकल चालक द्वारा गाली दे रहा था। इसके बाद पिकअप ड्रायवर द्वारा साइड से चलाते हुए आगे निकल गये। जैसे ही बाजार चौक कोमाखान के पास पहुंचे थे तो मोटरसायकल सुपर एक्सल के चालक ने पिकअप वाहन को रोककर गालियां देते हुए मेरे साथ हाथ मुक्का से मारपीट कर एवं जान से मारने की धमकी दिया। मारपीट करने से मेरे दाहिने हाथ के अंगूठे में चोट लगी है। है। प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि उक्त मोटरसाकल चालक का नाम आसपास के लोगों को पूछने से पता चला कि ग्राम कोमाखान का लोकेश धीवर है। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 115(2), 126(2), 296, 351(2)-BNS के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है।
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