रायपुर. शासकीय आदेशों का पालन नहीं करने पर सक्ती तहसील के एक पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार तहसील सक्ती के हल्का पटवारी कुंजन राम देवांगन के द्वारा ग्राम नन्दौरखुर्द में किए जा रहे अवैध प्लाटिंग को लेकर मांगी गई जानकारी नहीं दिए जाने के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय सक्ती रहेगा, साथ ही उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
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