गैस सिलेंडर लगाकर शराब का निर्माण, आबकारी एवं खाद्य विभाग की कार्रवाई

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महासमुंद. ग्रामीणों द्वारा अवैध शराब विक्रय और निर्माण की शिकायत मंगलवार को आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान की गई थी। जिस पर कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया था कि जांच कर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में उन्होंने आबकारी विभाग को मौके पर जाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।

कलेक्टर के निर्देशन में आज सुबह ही आबकारी एवं खाद्य विभाग की टीम द्वारा मौके पर जाकर कार्रवाई की गई। जिला आबकारी अधिकारी निधीष कोष्टी तथा मंडल प्रभारी दीपक ठाकुर के मार्गदर्शन में आबकारी वृत्त सांकरा अंतर्गत ग्राम अंसुला में अंतरा नाला के किनारे सरार में लावारिस अवस्था में चार चढ़ी हुई भट्टी में सफेद प्लास्टिक पॉलीथीन में कुल 408 लीटर महुआ शराब बाजार मूल्य 81600 रुपए एवं 23 नीले रंग के प्लास्टिक डिब्बे में महुआ लहान प्रत्येक में 250 किलोग्राम कुल 5750 किलोग्राम, बाजार मूल्य 2,87,500 रुपए कुल बाजार मूल्य 3,69,100 रुपए की मदिरा एवं सामग्री बरामद कर जब्ती की कार्रवाई की गई।

साथ ही 7 नग गैस सिलेंडर एवं 5 नग चूल्हा सेट को खाद्य विभाग के द्वारा जब्त किया गया। उक्त सामग्री एवं मदिरा के संबंध में पतासाजी करने पर स्वामित्व के संबंध में पता नहीं चल पाया। बाद जांच परीक्षण उपरांत महुआ शराब को जप्त कर महुआ लहान को नष्टीकरण मौके पर किया गया एवं उक्त अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अवैध शराब धारण /निर्माण करना आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) (क) (च),34 (2 ) के तहत अपराध होने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

उपरोक्त कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक शिव शंकर के नेतृत्व में आबकारी उप निरीक्षक मुकेश वर्मा, नीतेश बैस, विकास बढेंद्र तथा सहायक खाद्य अधिकारी हरीश सोनेश्वरी खाद्य निरीक्षक विवेक तंवरकर, अविनाश दूबे तथा आबकारी आरक्षक देवेश मांझी एवं आबकारी टीम महासमुंद उपस्थित रहे।

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