महासमुंद.राज्य शासन द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए शुक्रवार 14 मार्च 2025 को होली के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इसके चलते उक्त दिवस पर शराब नहीं बिकेगी।
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने होली के लिए घोषित शुष्क दिवस पर महासमुन्द जिले की समस्त देशी, विदेशी, कम्पोजिट, प्रीमियम मदिरा की फुटकर दुकानों, एफ.एल.-3 सपना बार एण्ड रेस्टोरेंट तथा देशी मदिरा भण्डारण भाण्डागार, महासमुन्द को बंद रखने हेतु आदेशित किया है। उक्त दिवस में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।
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