नशीली दवाई रखने के मामले में दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा और एक-एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित

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महासमुंद. नशीली दवाई के अवैध परिवहन के मामले में पकड़े गए दो आरोपियों को कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाए जाने पर एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मामले को लेकर बताया गया कि 28.09.2023 को तुमगांव तिराहा एनएच 53 रोड, तुमगांव में आरोपी रूपित शर्मा पिता विजय शर्मा ( 23 वर्ष) निवासी अधम नगर, सिटी सेंटर, कांकेर थाना व जिला कांकेर (छग) तथा दूसरे आरोपी धनेश यादव पिता सतउ राम यादव (25 साल) निवासी भोभला बाहरा, थाना दुगली, जिला धमतरी (छग) के संयुक्त आधिपत्य के वाहन मोटर सायकल हीरो होंडा स्पलेंडर क्र सीजी 06/0585 में एक हरा काला कत्था क्रीम कलर के थैले के अंदर में अवैध रूप से 47 नग पेंट्राजोसिन लेक्टे इंजेक्शन आईपी कुल 47 एमएल एवं 04 पैकेट में 100-100 नग नाईट्राजेपम टेबलेट कुल 400 नग तथा रिसाफ्ट गोल्ड सिरप कुल 3000 एमएल एवं 17 नग विनसरेक्स कफ सिरप कुल 1700 एमएल जब्त कर तुमगांव थाने में मामला दर्ज किया गया था।

तत्पश्चात सभी दवाईयों में निर्धारित मात्रा में कोडिन नामक स्वापक औषधि जो कि मनःप्रभावी पदार्थ को बिना वैध अज्ञप्ति के परिवहन करते हुए तुमगांव थाना के सहायक उपनिरीक्षक नीलाम्बर सिंह नेताम के द्वारा जब्त कर पूर्ण विवेचना कर प्रकरण का अभियोग पत्र श्रीमान् विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) महासमुंद के न्यायालय में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 21 (ग) के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था।

जिसमें आज विशेष न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी के द्वारा प्रकरण में विचारण पूर्ण करते हुए दोनों आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा एवं एक-एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि नहीं पटाए जाने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा अतिरिक्त भुगताने का आदेश पारित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में जितेन्द्र कुमार साहू, विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस), महासमुंद के द्वारा पैरवी की गई।

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