Thursday, September 19, 2024
HomeChhattisgarhपत्नी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में पति को...

पत्नी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में पति को 7 साल की सजा

WhatsApp GroupJoin

महासमुंद. पत्नी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में न्यायालय आरोपी पति को 7 साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।

मामले में आरोप दोष सिद्ध होने पर प्रधान सत्र न्यायाधीश अनिता डहरिया ने मृतका के पति बेमचा निवासी साधुराम मालेकर पिता रिखीराम मालेकर (45 साल) को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत 7 साल के सश्रम कारावास की सजा व 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 4 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा।

अभियोजन के अनुसार आरोपी साधुराम द्वारा विवाह के बाद केवल लड़की होने और पुत्र नहीं होने से मृतका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। जिसके कारण उसकी पत्नी अनिता मालेकर ने 26 मार्च 2022 को महासमुंद व अरंड रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन से कटकर जान दे दी। डबल डायमंड ट्रेन के गार्ड तथा लोको पायलट ने अरंड रेलवे स्टेशन को सूचना दी कि कोई 30-35 वर्ष की महिला जो लाल साड़ी पहनी थी, अचानक पटरी पर आकर लेट गई। स्टेशन अधीक्षक अरंड की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया।

विवेचना के दौरान पति द्वारा प्रताड़ित किए जाने का मामला सामने आने पर पुलिस ने धारा 306 के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर मामला कोर्ट को सौंपा था। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक भूपेंद्र चंद्राकर ने पैरवी की।

यह भी पढ़ें – लिफ्ट मांगकर बाइक सवार से लूटपाट के मामले में 4 आरोपियों को 7-7 साल की सजा

Admin
Adminhttps://www.babapost.in
हम पाठकों को देश में हो रही घटनाओं से अवगत कराते हैं। इस वेब पोर्टल में आपको दैनिक समाचार, ऑटो जगत के समाचार, मनोरंजन संबंधी खबर, राशिफल, धर्म-कर्म से जुड़ी पुख्ता सूचना उपलब्ध कराई जाती है। babapost.in खबरों में स्वच्छता के नियमों का पालन करता है। इस वेब पोर्टल पर भ्रामक, अपुष्ट, सनसनी फैलाने वाली खबरों के प्रकाशन नहीं किया जाता है।
RELATED ARTICLES

Most Popular