महासमुंद. जिले में मारपीट के चार मामलों में आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। वहीं बाइक की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई है। रिपोर्ट पर पुलिस मामलों की विवेचना कर रही है।
ग्राम डोंगरीपाली में दो महिला सहित एक युवक के साथ मारपीट की घटना में बसना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि योगेंद्र साव पिता स्व लक्ष्मण यादव (19 साल) निवासी डोंगरीपाली 12 जनवरी की शाम करीबन 6 बजे बाइक से घर जा रहा तभी रास्ते में किराना दुकान के पास रूका था। उसी समय आरोपी शशिभूषण यादव द्वारा प्रार्थी से बाइक को कट मार के चला रहे हो कहते हुए गालियां और जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का से मारपीट किया तथा प्रार्थी की मां चमेली बाई यादव व भाभी सुशीला बाई के साथ भी गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का से मारपीट किया हैं। पुलिस ने रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ धारा 296, 115(2), 351(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।
गाली देने से मना करने पर मारपीट
वहीं गाली देने से मना करने पर मारपीट करने के दो अलग-अलग मामलों में सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज किया गया है। पुलिस को रावणभांठा वार्ड 16 निवासी रवि बुंदेल ने बताया कि 13 जनवरी की शाम 5 बजे के करीबन आरोपी राजू ध्रुव गालियां देते हुए आया है, जान से मारने की धमकी देते हुए मारने के लिये ईंट को उठा लिया, उसके बाद उसने प्रार्थी को पकड़ कर हाथ मुक्का से मारपीट किया। मामले में रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ धारा 115(2), 296, 351(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
महिला से मारपीट
मारपीट के दूसरे मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि महामाया मंदिर के पास वार्ड 15 निवासी उमा बाई सेंद्रे 13 जनवरी को अपने घर के सामने खड़ी थी, जहां पर छोटा और नंदू श्रीवास्तव दोनों गालियां दे रहे थे। जिन्हें प्रार्थिया ने मना किया। इस पर दोनों आरोपियों ने महिला को जान से मार देंगे की धमकी देते हुए गिराकर घसीटने लगे। इस दौरान प्रार्थिया के दामाद आलोक सोनवानी के साथ भी मारपीट किया। मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 115(2), 296, 3(5), 351(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।
पति-पत्नी से मारपीट
पटेवा थाना क्षेत्र के ग्राम रामाडबरी में पति-पत्नी के साथ दो लोगों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि प्रार्थी उमाशंकर बारले ग्राम रामाडबरी 13 जनवरी की शाम करीब 5.30 बजे अपने घर के बाहर बैठा था, उसी समय गांव के डिगेश गिलहरे, लोदो उर्फ हेमकुमार गिलहरे आए और प्रार्थी को तुम्हारे बेटे को घर से बाहर निकालो कहकर गाली गलौच करते हुए हाथ मुक्का एवं डंडे से मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान बीच बचाव करने प्रार्थी की पत्नी सुकवंतिन बारले के साथ भी गाली गलौज कर मारपीट की गई। पुलिस ने रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ धारा 115(2), 296, 3(5), 351(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया है।
बाइक की टक्कर से एक की मौत
बाइक की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि जुगेश्वर साहू पिता संतराम साहू (24 वर्ष) निवासी चुररूपाली थाना तेंदूकोना 11 जनवरी की सुबह 5.30 बजे महासमुंद से फिंगेश्वर की ओर अपने मोटर सायकल बिना नंबर की पल्सर सोल्ड से जा रहा था। ग्राम शेर गांव में बहादुर साहू के खेत के सामने पहुंचा था, उसी समय पीछे से बाइक सीजी 06 जीजेड 8256 के चालक ने तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया जिससे जुगेश्वर साहू रोड से नीचे मोटर सायकल सहित गिर गया, एक्सीडेंट से सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। महासमुंद थाने में आरोपी वाहन चालक के खिलाफ धारा 106 (1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।