महासमुंद (छत्तीसगढ़). नगर के दलदली रोड स्थित न्यू मछली मार्केट में एक व्यक्ति और उसके बेटे के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट कर दुकान में तोड़फोड़ करने का मामला प्रकाश में आया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है।
पुलिस को राजेश बांसवार पिता महेश बांसवार निवासी वार्ड न0 7 नयापारा महासमुंद ने बताया कि मैं मछली का व्यवसाय करता हूं। 9 मई 2024 को मै अपने लड़के आदित्य बांसवार के साथ मछली बेचने के लिये न्यू मछली मार्केट दलदली रोड अपने पसरा पर गए थे। हम लोग मछली बेच रहे थे कि शाम करीब 6 बजे मेरे मोहल्ले का कमल राय और सूरज पाण्डेय का झगड़ा हो रहा था। इस दौरान सूरज पाण्डेय, कमल राय को हाथ मुक्का से मारपीट कर रहा था, कुछ देर में सूरज पाण्डेय हमारे दुकान में आया और मछली काटने का कत्ता मांगने लगा, जब मैने और मेरे बेटे ने कत्ता देने से मना किया, तब सूरज पाण्डेय हम लोगो को गाली देते हुए बोला कि तुम लोग मेरा साथ नहीं देते हो मैं तुम लोगों को नही छोड़ूंगा कहकर मेरे दुकान मे रखे प्लास्टिक के कुर्सी को उठाकर मेरे लडके के सिर में मारने लगा।
प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि जब मैं अपने लड़के को बचाने आया, तब सूरज पाण्डेय मुझे भी मेरे दुकान में लगे छाते को उठाकर मारने लगा। उसी समय सूरज पाण्डेय ने फोन करके अपने दोस्तों को बुलाया कुछ देर में सागर सतनामी व साहिल और उसके अन्य दोस्त आकर धारदार हथियार, लाठी, राड से हम लोगों को मारने लगे और मेरे पसरा के 07 नग कुर्सी, तिरपाल, छाता, लाईट, बिजली बोर्ड , दुकान का पाटा, दुकान कारपेट, इलेक्ट्रानिक तराजू को तोड़ दिया तथा मेरे गल्ले को उठा कर फेंक दिया। प्रार्थी ने बताया कि इन लोगों के मारपीट करने से मुझे चेहरा, छाती, दाहिने पैर की जांघ तथा मेरे लडके को सिर, छाती, पीठ, गर्दन में चोटे आई है। मेरे लड़के को अधिक चोट आने के कारण मैने उसे जिला अस्पताल महासमुंद मे भर्ती कराया है। पुलिस ने मामले में सूरज पाण्डेय, सागर सतनामी, साहिल व अन्य आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 323, 34, 427, 506 के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।
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