महासमुंद. रेत के अवैध परिवहन के मामले में खनिज अधिकारी महासमुंद ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ महासमुंद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सिटी कोतवाली में इस मामले में 10 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ धारा 379, 34 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
सिटी कोतवाली पुलिस ने बताया कि 24 जून को ग्राम बरबसपुर महासमुंद में अवैध रेत परिवहन की शिकायत पर खनिज विभाग के दल द्वारा जांच निरीक्षण किया गया था। विभाग की जांच में अवैध रेत परिवहन करते रेत की चोरी करना पाया गया, इसके बाद वाहनों को जब्त कर थाना महासमुंद की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। खनि अधिकारी महासमुंद की रिपोर्ट पर मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है।
जिन आरोपियों पर जुर्म दर्ज किया गया है उनके नाम निम्नानुसार हैं-
- रामप्रसाद गबेल पिता जुडावन गबेल निवासी बिजातराई तहसील मुंगेली जिला मुंगेली (छ0ग0), धर्मेन्द्र कुमार पिता झुन्नू राम केवट निवासी केन्दावाबानी जिला मुंगेली (छग) हाईवा/ सीजी 28 जे 1888, 25 घमी. 4825.00, 6250.00।
- राकेश कुर्मी पिता दुगेश्वर कुर्मी उम्र 26 वर्ष निवासी पंडोतरा तहसील व जिला मुंगेली (छग) अज्ञात हाईवा/ सीजी 28 पी 1898, 25 घमी. 4825.00, 6250.00।
- अरूण गुप्ता पिता स्व.श्री जुगलकिशोर गुप्ता निवासी मेन रोड इंदिरा चैक आरंग तहसील आरंग जिला रायपुर (छग) अज्ञात हाईवा / सीजी 04 एलयू 5562, 25 घमी. 4825.00, 6250.00।
- तोषक चंद्राकर पिता श्री द्वारिका चंद्राकर उम्र 32 वर्ष निवासी मोखला आरंग थाना व तहसील आरंग जिला रायपुर (छग) अज्ञात हाईवा/ सीजी 06 जीडी 4120, 20 घमी. 3860.00, 5000.00।
- खुबीराम डहरिया निवासी चिंगरिया तहसील व जिला रायपुर (छग) अज्ञात हाईवा/ सीजी 04 पीपी 4052, 25 घमी. 4825.00, 6250.00।
- ओंकार साहू पिता श्री गौकरण साहू उम्र 25 वर्ष निवासी प्लानसरी तहसील व जिला कवर्धा (छग) अज्ञात हाईवा/ सीजी 09 जेक्यू 5664, 25 घमी. 4825.00, 6250.00।
- कृष्णा चंद्राकर पिता श्री सीताराम चंद्राकर उम्र 62 निवासी पंडरिया तहसील पंडरिया जिला कबीरधाम (छग), प्रमोद कुमार साहू पिता श्री बाबूजी साहू निवासी राम्हेपुर तहसील पंडरिया जिला कबीरधाम (छग) हाईवा/ सीजी 09 जेएम 6780, 25 घमी. 4825.00, 6250.00।
- अजय गुप्ता पिता स्व. श्री जुगलकिशोर गुप्ता उम्र 52 वर्ष निवासी मकान नं0 423/10 अजय आटो पार्टस मेन रोड ढिल्लन ढाबा के पास पारागांव तहसील आरंग जिला रायपुर (छग) अज्ञात हाईवा/सीजी 04 एमएक्स 9692, 25 घमी. 4825.00, 6250.00, अज्ञात हाईवा/ सीजी 04 पीसी 3954 25 घमी. 4825.00, 6250.00।
- सुरेन्द्र कुमार पिता जोगीराम चंद्राकर निवासी रायपुर थान कुण्डा तहसील पंडरिया जिला कबीरधाम (छग) अज्ञात हाईवा/ सीजी 09 जेएन 8333, 25 घमी. 4825.00, 6250.00।
- बलदाऊ साहू पिता गिरधारी साहू उम्र 29 वर्ष निवासी ढारा, तहसील व जिला बेमेतरा (छग) अज्ञात हाईवा/ सीजी 25 एन 2896, 25 घमी. 4825.00, 6250.00।
- गौतम वर्मा निवासी कसडोल तहसील कसडोल जिला बलौदाबाजार (छग) अज्ञात हाईवा/ सीजी 22 डब्लू 2803, 23 घमी. 4439.00, 5750.00।
- परमजीत साहू पिता नंदकुमार साहू निवासी बेमेतरा तहसील व जिला बेमेतरा (छग) अज्ञात हाईवा/ सीजी 25 एम 8623 20 घमी. 3860.00, 5000.00, अज्ञात हाईवा/ सीजी 25 जी 4448, 20 घमी. 3860.00 5000.00।
- रामू ठाकुर निवासी मुंगेली तहसील व जिला मुंगेली (छग) अज्ञात हाईवा/ सीजी 28 क्यू 1713 23 घमी. 4439.00, 5750.00।
- रिंकू यादव निवासी मुंगेली तहसील व जिला मुंगेली (छग) अज्ञात हाईवा/ सीजी 28 क्यू 3567, 23 घमी. 4439.00, 5750.00।
- पवन साहू निवासी सिरयाडीह तहसील व जिला बलौदाबाजार (छग) अज्ञात हाईवा/ सीजी 22 डब्लू 2802. 23 घमी., 4439.00, 5750.00।
पुलिस ने बताया कि खनि अधिकारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार अवैध परिवहनकर्ता/आरोपियों द्वारा खनि विधानों एवं शासन के निर्देशों के विरूद्ध महानदी से शासकीय अनुमति के बिना रेत कुल मात्रा 402 घमी. का अवैध परिवहन करते हुए रायल्टी एवं अन्य करों सहित कुल 77586.00 एवं बाजार मूल्य 100500.00 रूपये कुल राशि 178086.00 रूपये की राजस्व क्षति शासन को पहुंचाने बात सामने आई है। मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 379 भादवि, 21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधि. 1957 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया ।
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