फर्जी ऋण पुस्तिका प्रस्तुत करने वाले जमानतदार के खिलाफ एफआईआर

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महासमुंद. फर्जी ऋण पुस्तिका प्रस्तुत एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार आरोपियों की जमानत लेने वाले के खिलाफ सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

कोतवाली पुलिस को प्रथम सत्र न्यायालय में प्रस्तुतकार के पद पर पदस्थ हरिलाल लोधी ने एफआईआर कराते हुए बताया कि प्रथम सत्र न्यायालय की लंबित दाण्डिक प्रकरण क्र0 एच 28/24 शासन विरूद्ध तिमोथी जाल व एक अन्य 01 अन्य धारा 20 ख एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण मेरे कस्टडी में रहता है।

प्रार्थी ने बताया कि जमानतदार संतोष कुमार साहू के द्वारा उक्त प्रकरण के आरोपीगण तिमोथी जाल एवं सुरेंद्र छुरा की जमानत 02.08.24 एवं 14.08.24 को पट्टा प्रस्तुत कर 10000 , 10000 रुपए का पृथक-पृथक जमानत लिया था।

इसके बाद जमानतदार संतोष कुमार साहू द्वारा प्रस्तुत पट्टा एवं समस्त राजस्व दस्तावेजों का सत्यापन उच्च न्यायालय आदेश के परिपालन में जांच हेतु तहसीलदार आरंग को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। न्यायालय नायब तहसीलदार आरंग द्वारा अपने ज्ञापन क्र0 1019 /वाचक/ना0 तह0/2024 आरंग दिनांक 19/09/2024 के माध्यम से विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट न्यायालय को प्रेषित ज्ञापन में जमानतदार संतोष कुमार साहू द्वारा जमानत हेतु प्रस्तुत ऋण पुस्तिका क्र0 पी-215574 को फर्जी होना बताया गया है। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 318(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।

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