दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, बसना थाने में रिपोर्ट दर्ज

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

महासमुंद. ग्राम कुदारीबाहरा में दो पक्षों की बीच जमकर मारपीट होने की घटना सामने आई है। बसना थाने में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

पहले पहले पक्ष के केशव साव पिता सियाराम साव निवासी ग्राम कुदारीबाहरा ने बताया कि 19 जून मैं सुबह 7.30 बजे गाय चराने के लिए जा रहा था तभी पीछे से अमितेश मांझी एवं उसके भाई अजितेश मांझी ने मोटर सायकल को मेरे बाजू से चलाकर निकाला। तब मैने उसे बाइक को ढंग से चलाने कहा। तब तो आरोपी अमितेश मांझी एवं उसके भाई अजितेश मांझी मुझे गालियां देते हुए जमीन पर पटक कर हाथ मुक्का एवं डंडे से मारपीट करने लगे। मारपीट से मेरे गले में, बाएं पैर के जांघ में चोंट आई है, तब मैं जोर से चिल्लाने लगा। मेरी आवाज को सुनकर मेरे माता-पिता दौड़कर आए और बीच बचाव करने लगे। इसी दौरान अमितेश मांझी व अजितेश मांझी के पिता जगजीवन मांझी जो कि पास के ही खेत मे काम कर रहे थे वे आये और डंडे से मेरे पिताजी सियाराम साव एवं मेरी मां फुलबाई साव के साथ भी मारपीट किए हैं, इस मारपीट करने से मेरे पिताजी के कमर के पास एवं बाएं पैर के जांघ में चोंट आई है। पुलिस ने रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 323, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज किया है।

दूसरे पक्ष ने भी लिखाई रिपोर्ट

पुलिस को दूसरे पक्ष के जगजीवन मांझी पिता सीताराम मांझी ने बताया कि 19 जून को सुबह करीबन 8 बजे मेरे दोनों लड़के अमितेश मांझी और अजितेश मांझी खेत से वापस घर आ रहे थे कि कुदारीबाहरा हाडापथरा रोड में ट्रांसफार्मर के पास पहुंचे थे कि ग्राम कुदारीबाहरा के केशव साव पिता सियाराम साव, सियाराम साव पिता बृजलाल साव, हेमन्त साव पिता हीराराम साव ने रास्ता रोककर पुरानी बात को लेकर गाली गलौच कर हाथ मुक्का लाठी डंडे से मारपीट करने लगे, उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं वहां पहुंचा, तब मेरे साथ भी गाली गलौज करने लगे। आरोपियों ने मुझे तथा मेरे दोनों लड़कों को जाति सूचक गाली देते हुए मारपीट और जान से मारने की धमकी दी। मारपीट के दौरान मेरे लड़के अजितेश मांझी को केशव साव द्वारा पीठ में दांत से काट दिया है, वहीं मेरे सिर में, कान में, अजितेश मांझी के पीठ में, बांए जांघ के पास, गला में तथा पीठ में दांत से काटने से चोट लगा है तथा अमितेश मांझी के बाएं पैर, कमर, बाएं हाथ की कलाई में चोट लगी है। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 323, 324, 34, 341, 506 के तहत जुर्म दर्ज किया है।

यह भी पढ़ें – जमीन का बंटवारा मांगा तो पिता, भाई और पड़ोसियों ने की मारपीट

Advertisement
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Exit mobile version