खेती-किसानी : रायपुर. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2024 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की अधिसूचना जारी कर दी गई है। खरीफ वर्ष 2024 के लिए फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक निर्धारित की गई। बता दें कि किसानों को प्रतिकूल मौसम सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं के चलते फसल की क्षति होने की स्थिति में बीमा के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाय) के तहत खरीफ सीजन में किसान मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित एवं अन्य फसल, मक्का, सोयाबीन,अरहर (तुअर), उड़द एवं कोदो फसल का बीमा करा सकते हैं।
बीमा कराने के लिए ये दस्तावेज जरूरी
ऐच्छिक आधार पर अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान जो योजना में सम्मिलित होने के लिए इच्छुक हो वे फसल बुआई पत्र,अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्व-घोषणा पत्र नवीन आधार कार्ड, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी-1, पी-2) की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी, जिस पर खाता क्रमांक/आईएफएससी कोड, बैंक का पता साफ दिख रहा हो, किसान का वैध मोबाईल नंबर बटाईदार/कास्तकार/साझेदार किसानों के लिए फसल साझा / कास्तकार का घोषणा पत्र इत्यादि दस्तावेज लेकर अपनी समिति, संबंधित बैंक, संबंधित बीमा प्रदाय कंपनी, लोक सेवा केन्द्र, डाक घर में निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 के पूर्व अपने फसलों का बीमा कराया जा सकता है।
ये है फसल बीमा की प्रीमियम राशि
फसलों के लिए बीमांकित राशि एवं कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर प्रति एकड़ निम्नानुसार निर्धारित की गई है, जिसमें धान सिंचित प्रति एकड़ 480 रूपये ,धान असिंचित 360 रूपये एवं मक्के 336 रूपये, सोयाबीन 320,अरहर (तुअर) 304रूपये, 184 रूपये उड़द एवं कोदो 128 रूपये प्रति एकड़ की दर शामिल किए गए है।
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