शराबी प्रधान पाठक निलंबित, नशे में अधिकारी-कर्मचारियों से अभद्रता का मामला, कलेक्टर के निर्देश के बाद कार्रवाई

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रायपुर. नशे में अधिकारी-कर्मचारियों के साथ अभद्रता करने वाले प्रधान पाठक को कलेक्टर से मिले निर्देश के बाद निलंबित कर दिया गया है। मनेंद्रगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार तहसीलदार केल्हारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर पारसराम वर्मा, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला बाला विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ को निलंबित कर दिया गया है।

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डीईओ ने बताया कि श्री वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने 27 जुलाई 2024 को विद्यालय में शराब के नशे में अधिकारी और कर्मचारियों के साथ अभद्रता की थी। उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 23 और 3 का उल्लंघन माना गया है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 उपनियम 1 (क) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि में वर्मा का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी भरतपुर जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर होगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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