Tuesday, February 4, 2025
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धान बिक्री का पैसा वापस नहीं करने पर पार्टनर के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत

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महासमुंद. धान बिक्री का पैसा वापस नहीं करने पर एक व्यक्ति ने अपने पार्टनर के खिलाफ खल्लारी थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट के बाद जांच विवेचना शुरू कर दी है।
खल्लारी पुलिस ने बताया कि प्रार्थी मौलीमुड़ा निवासी पुसुराम निषाद पिता मंगलु राम निषाद (38 वर्ष) हाल कुशालपुर रायपुर ने रिपोर्ट लिखाई है कि मई 2024 में मैने और अनिल सोनी उर्फ चिंटू पिता शारदा प्रसाद (30 वर्ष) कुशालपुर रायपुर के साथ मिलकर धान खरीदी हेतु बोलबम ट्रेडर्स बनाया और ग्राम मुडियाडीह एवं दारगांव में धान खरीदी का काम किया।

पुलिस ने बताया कि प्रार्थी किसानों के धान को खरीद कर उचित दाम मिलने की आशा में अनिल सोनी को देता था, जिसे अनिल सोनी द्वारा कुरूद ले जाकर गनपति राईस मिल एवं मारूति राईस मिल में बेचकर पैसे को किसानों को वितरण किया जाता था। 20 मई को ग्राम मुडियाडीह के केशव निषाद का 427 कट्टा धान प्रत्येक बोरी में 40 किलो कुल 17 टन 80 किलो कुल कीमत 3,24,520 रुपए हुआ है जिसमें से 90,000 रुपए दिया गया एवं 2,35,520 रुपए बांकी है एवं टीकाराम निषाद का 207 कट्टा प्रत्येक बोरी में 40 किलो कुल 82 क्विंटल कीमत 1,57,320 रुपए में से टीकाराम निषाद को 50000 रुपए दिया है व 1,07,320 रुपए बाकी है। चिंताराम निषाद का 244 कट्टा धान प्रत्येक बोरी में 40 किलो कुल 97 क्विंटल 60 किलो धान प्रत्येक क्विंटल 1900 रुपए में खरीदा था जिसकी कीमत 1,85,440 रुपए, जिसमें से 50000 रुपए दिया गया व 1,35,440 रुपए बांकी है।

पुलिस के अनुसार प्रार्थी ने आगे बताया कि उक्त धान को मैं ट्रक में लोड कराकर अनिल सोनी को देता था। आरोपी अनिल सोनी मुझे अधिक रकम व समय पर पैसा देने की बात कही गई थी। अन्य किसान ग्राम मुडियाडीह के अशोक निषाद, हेमलाल गेंड्रे का पैसा पुरा दे दिया है। मुडियाडीह के तीन किसानों केशव राम निषाद 235520 रुपए तथा टीकाराम का 107320 रुपए तथा चिंताराम निषाद का 135420 रुपए को बार-बार मांगने पर भी आरोपी द्वारा आज कल में दूंगा कहकर लगातार घुमाया जा रहा है, वह न ही धान वापस कर रहा है और न ही विक्रय रकम वापस कर रहा है। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट पर प्रार्थी के खिलाफ धारा 406, 420 के तहत अपराध दर्ज कर जांच विवेचना में लिया है।

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