महासमुंद (छत्तीसगढ़). कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रभात मलिक ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के मतगणना तिथि मंगलवार 4 जून 2024 को लोकसभा क्षेत्र क्रमांक महासमुंद का मतगणना कार्य निर्विघ्न एवं निष्पक्षता पूर्वक संपन्न करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 241 के अंतर्गत सदस्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतगणना क्षेत्र की मदिरा दुकानों को संपूर्ण दिवस बंद रखने के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है।
जिसके अंतर्गत देशी मदिरा दुकान स्टेशन रोड, देशी मदिरा दुकान बेमचा रोड, विदेशी मदिरा दुकान एकता चौक, विदेशी मदिरा दुकान सितलीनाला, विदेशी प्रीमियम मदिरा दुकान महासमुंद, एफएल- 3 होटल सपना बार एंड रेस्टोरेंट महासमुंद एवं देशी मदिरा भंडारण भंडागार महासमुंद को संपूर्ण दिवस बंद रखने निर्देशित किया है। मतगणना स्थल क्षेत्र में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।
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