उमरा कराने के नाम पर अधिवक्ता से 2 लाख 25 हजार रुपए की ठगी, दंपत्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

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महासमुंद. नगर के अधिवक्ता से सऊदी अरब ले जाकर उमरा कराने के नाम पर 2 लाख 25 हजार रुपए की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने कोरबा के एक दंपत्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला महासमुंद सिटी कोतवाली में दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

सिटी कोतवाली पुलिस को नगर के वार्ड  नं 12 लालदाढीपारा निवासी मुजाहिद अली पिता रज्जाक अली (45 साल) ने बताया कि मैं जिला न्यायालय महासमुंद में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हूं। पिछले वर्ष मई 2023 में मोहल्ले के मोहम्मद नासिर धार्मिक यात्रा करके लौटा था उसके मिलने के लिए उनके घर जाने पर एक व्यक्ति वसीम अली पिता आबिद अली ग्राम कटघोरा तहसील भाठा जिला कोरबा मिला, जिसने बताया कि वह रूही टूर एवं ट्रेवल्स का संचालन करता है व उमरा के लिये सउदी अरब ले जाने का काम भी करता है। उसने कहा कि इसी तरह मैं आपके मोहल्ले के रहने वाले मो नासिर एवं उनके परिवार को उमरा करके वापस आये हैं ।

आरोपी ने कहा कि मैं आपको भी उमरा करवा दूंगा और प्रति व्यक्ति 65000 रुपए (पैंसठ हजार रूपये) खर्च आयेगा मुंबई से सउदी अरब जाने आने का इस पर मैं बोला कि मुझे एवं मेरे पिता,बड़ी बहन, मेरी पत्नी और मेरा पुत्र को भी उमरा करने जाना है तो कैसे करना होगा। इस उसने बताया किआप मेरी पत्नी रेशमा रूबी के नाम से जो पंजाब नेशनल बैंक में खाता है उसमें आप ऑनलाईन पैसा जमा कर मुझे भेज सकते हो बोला। जिस पर मेरे द्वारा उसके बताये अनुसार दिये खाते में 5 जून 2023 को 1,55,000 रुपए (एक लाख पचपन हजार रुपए) एनईएफटी के माध्यम से तथा 10000 रुपए (दस हजार रूपये) ऑनलाईन एवं मेरी बड़ी बहन द्वारा 60000 रुपए (साठ हजार रुपए) इस प्रकार कुल 2,25,000 रुपए (दो लाख पच्चीस हजार रुपए) आरोपी के खाते में ट्रांसफर किया।

उसके बाद वसीम अली द्वारा मुझे कहा गया कि आपका भेजा हुआ पैसा मुझे प्राप्त हो चुका है। आपको बहुत जल्द उमरा में जाने वालों के साथ भेजने वाला हूं, आप अपनी तैयारी करो, जिस पर मेरे द्वारा वहां जाने के लिए संपूर्ण तैयार कर लिया गया । फिर मैं वसीम अली को उसके दिए गए मोबाईल नंबर में फोन किया तो वह बोलता रहा कि मैं आप लोगों को 10-15 दिन में उमरा में भेजता हूं, आप अपनी तैयारी रखो । ऐसा करते-करते वह व्यक्ति हमें 3-4 माह तक उलझाया। इसके बाद उसने अपना मोबाईल बंद कर दिया है । प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी वसीम अली एवं उसकी पत्नी रेशमा रूबी के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरूकर दी है।

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