CG News: महासमुंद (छत्तीसगढ़). चूड़ी शादी करने वाले बागबाहरा के एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। मामले में बागबाहरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर जांच विवेचना में लिया है।
बागबाहरा थाने में रिपोर्ट लिखाते हुए प्रार्थी शहंशाह मरकाम पिता घासीराम मरकाम ने बताया कि मैं वार्ड नं 15 रावणभाठा बागबाहरा का रहने वाला हूं। रोजी-मजदूरी का काम करता हूं। पहली पत्नी की मृत्यु हो जाने पर मैने 19 अप्रैल 2024 को दूसरी पत्नी रवीना मरकाम निवासी महासमुंद ईदगाह भाठा से चूड़ी शादी कर ली।
उसने बताया कि शाम को 6:00 बजे के करीबन मेरी पत्नी खाना बना रही थी, मैं आंगन में बैठा था उसी समय आरोपी रामा देवार (तुमगांव) आया और गालियां देते हुए मुझसे कहने लगा कि रवीना को शादी करके कैसे लाया है। साथ ही जान से मारने की धमकी देने लगा। उसी समय मेरी पत्नी आंगन में निकली, तो उसके साथ लोहे के पाइप से मारपीट करने लगा, जब मैंने क्यों मारपीट करते हो कहा तब आरोपी रामा देवार लोहे के पाइप से मेरे साथ भी मारपीट करने लगा।
प्रार्थी ने बताया कि इस घटना को देख कर बीचबचाव करने हिरानी बाई और जानकी बाई आई तब आरोपी वहां से भाग गया। उसने बताया कि मारपीट करने से मेरे सिर, पीठ, बांये दायें कोहनी, पसली में और मेरी पत्नी रवीना के सामने माथे में होठ में, दाहिने भुजा दोनों पैर में चोट लगा है। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 294, 323, 506 के तहत अपराध दर्ज किया है।
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