महासमुंद. वाहन में क्रूरतापूर्वक मवेशियों को ओडिशा के कत्लखाना ले जा रहे दो लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर मामले को जांच विवेचना में लिया गया है।
पुलिस को प्रार्थी डेरहू साहू पिता मनोरथ साहू (30 साल) निवासी सुभाष नगर महासमुंद शिकायत करते हुए बताया कि 3 सितंबर को दोपहर करीब 12 बजे तुमगांव रोड ओवरब्रिज के नीचे अपने निजी काम से कान्हा प्रधान के साथ खड़ा था उसी समय महासमुंद की ओर से एक टाटा ACE छोटा हाथी क्रमांक CG 04 NS 3012 में 05 नग मवेशी को क्रुरतापूर्वक लाद कर परिवहन करते हुये तुमगांव की ओर ले जा रहा था। उस गाड़ी को मैने अपने साथी कान्हा प्रधान की सहायता से तुमगांव मार्ग एकता चौक के पास रूकवाया।
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प्रार्थी ने बताया कि उस गाड़ी में दो व्यक्ति सवार थे। यवर सीट में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम ईश्वर साहू पिता लोकेश्वर साहू (27 वर्ष) निवासी वार्ड नंबर 02 कुम्ही थाना राजिम जिला गरियाबंद एवं ड्रायवर के सीट के बाजू में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम रामकुमार डहरिया पिता चंदूलाल डहरिया (52 वर्ष )निवासी वार्ड नंबर 02 सतनामी पारा कुम्हारडीह थाना तुमगांव जिला महासमुंद का होना बताया। पूछताछ करने पर उक्त मवेशियो के संबंध में गोलमोल जबाव देने लगे। दोनों व्यक्ति एक राय होकर टाटा ACE छोटा हाथी क्रमांक CG 04 NS 3012 में 05 नग गौवंश मवेशी जिसमें 02 नग गाय लाल एवं सफेद रंग एवं 03 नग बछड़ा को बिना चारापानी की व्यवस्था किये हुये क्रूरतापूर्वक ओडिशा राज्य के कत्लखाना ले जा रहे थे। पुलिस ने मामले में शिकायत के बाद आरोपियों के खिलाफ धारा छग कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 10, 4, 6 तथा पशु क्रूरता अधिनियम 11 घ के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।