महासमुंद. ग्राम अरेकेल निवासी महिला से उनके बेटे की रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा देकर 25लाख रुपए का ठगी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है
आदर्श नगर वार्ड नंबर 12 बसना निवासी दुकली बाई तांडी ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया है कि 22 अप्रैल 2022 को उसके देवर अर्जुन लाल तांडी निवासी ग्राम जेवरा दुकली बाई के घर में आए उनके साथ एक अन्य व्यक्ति था जिसने अपना नाम जितेंद्र कुमार पंडित पिता मन्नू लाल पंडित निवासी महासमुंद बताया।
उसने दुकली बाई से कहा कि उसका कलेक्ट्रेट में, बैंक में एवं रेलवे विभाग में बड़े-बड़े अधिकारियों से अच्छा परिचय है यदि आप लोगों को उपयोग हेतु लोन या रेलवे में किसी को भर्ती करना है तो बताना।
दुकली बाई ने अपने बेटे पुष्पसागर तांडी को जितेंद्र कुमार पंडित से मिलाते हुए कहा कि इसे रेलवे में नौकरी लगाना है जिस पर जितेंद्र कुमार पंडित ने हामी भरते हुए काम हो जाएगा कहा गया लेकिन 25,00,000 रुपए लगेगा कहा। जितेंद्र ने कुछ दिन बाद रेलवे का फॉर्म लाकर घर में भरवाया और शिक्षा से संबंधित दस्तावेजों को अपने साथ ले गया और बोला कि पैसे का जल्दी प्रबंध करके मुझे दो ।
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जिसके बाद 28 अप्रैल 2022 को नगद 8 लाख 20 हजार रुपए दिए, फिर कुछ दिन बाद 24 मई 2022 को दोपहर करीबन 2.40 बजे जितेंद्र घर आया और फॉर्म में त्रुटि हो गया है कहकर पूरा फॉर्म सबमिट करके गया फिर 6 जुलाई 2022 को 1,00,000 रुपए व 7 जुलाई 2022 को 50,000 रुपए उसके खाता नंबर में मोबाइल से डाला गया, फिर दुकली बाई की भतीजी चमेली भार के द्वारा अलग-अलग दिनांक में 45,000 रुपए, 40,000 रुपए, 4000 रुपए, 11,000 रुपए, 50,000 रुपए, 30,000 रुपए, 16,000 रुपए, 14,000 रुपए, 65,000 रुपए, 35,000 रुपए, 50,000 रुपए, 40,000 रुपए, 55,000 रुपए, 5000 रुपए दिया गया व बैजंती नंद के द्वारा अलग-अलग दिनांक में 20,000 रुपए, 80,000 रुपए व 2,30,000 रुपए दिया गया. इसके अलावा चेक के माध्यम से 7,40,000 रुपए भी दिया गया है। इस प्रकार कुल 25 लाख रुपए जितेंद्र कुमार पंडित को दिया गया है।
कुछ माह बाद पुष्पसागर तांडी के नौकरी के संबंध कोई जानकारी अथवा पत्राचार नहीं होने पर दुकली बाई ने जितेंद्र कुमार पंडित को फोन कर जानकारी ली तो नौकरी लग जाएगा कहकर घुमाता रहा। इसके पश्चात नौकरी नहीं लगने पर व धोखाधड़ी होने के संदेह पर दुकली बाई ने उसे फोन कर पैसा वापस मांगा तो पैसा वापस करने से मना कर दिया। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी जितेंद्र कुमार पंडित के खिलाफ भादवि की धारा 420 के तहत अपराध कायम किया है।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा आरोपी जितेंद्र कुमार पंडित पिता मन्नूलाल पंडित निवासी वार्ड नं 2 इमलीभांठा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। पूछताछ में आरोपी ने उक्त रकम को अपने खाते से धीरे-धीरे निकालकर खर्च करना बताया।