महासमुंद. गलत जांच का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति ने महिला पटवारी के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मामले की रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली में आरोपी के खिलाफ धारा 296, 351 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अपराध दर्ज कर जांच विवेचना में लिया गया है।
पुलिस को वार्ड नं 3 अयोध्या नगर महासमुंद का निवासी त्रिवेणी देवांगन पति किशोर कुमार देवांगन ने बताया कि वर्तमान में पटवारी हल्का नं 54 ग्राम अछरीडीह में पटवारी के पद पर पदस्थ हूं।
प्रार्थिया ने बताया कि ग्राम अछोली थाना तुमगांव के रहने वाले कामता साहू पिता सोनहर साहू के द्वारा माह अगस्त 2023 को कलेक्टर के पास शिकायत किया गया था, जिसमें विद्युत वितरण कम्पनी महासमुंद को घास प्लाट में उद्योग स्थापित विद्युत कनेक्शन करवाने बाबत लेख किया गया था।
उपरोक्त आवेदन की जांच कार्यवाही मेरे द्वारा न्यायालय तहसीलदार तुमगांव के मौखिक आदेशानुसार किया गया। उक्त आवेदन की जांच पश्चात मैंने आवेदन प्रतिवेदन वरिष्ठ न्यायालय को प्रेषित कर दिया था परन्तु कामता साहू द्वारा मेरे उपर गलत जांच करने का आरोप लगाते हुए वाद विवाद किया गया।
1 जुलाई की सुबह करीबन 8.50 बजे मैं अपने अयोध्या नगर शिव मंदिर के पास स्थित निवास में थी, उसी समय कामता साहू मेरे घर के बाहर आकर शोर करने लगा और मेरे द्वारा पूर्व में किये गये जांच कार्यवाही के संबंध में पैसा लेकर गलत जांच की हो कहकर चिल्लाने लगा।
जब मैने घर के बाहर आकर उसे शोर करने से मना किया तब आरोपी कामता साहू मुझे गालियां और जान से मारने की धमकी देने लगा। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है।
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