महासमुंद. खेत से काम कर पैदल घर वापस जा रहे दंपत्ति मोटर साइकिल की टक्कर से घायल हो गए। मामले की रिपोर्ट बसना थाने में पीड़ितों के पुत्र ने दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरूकर दी है।
पुलिस ने बताया कि ग्राम पौंसरा निवासी उत्तम सिंह पिता मनियारसिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि 20 जुलाई को मेरे माता-पिता खेत में काम करके शाम के करीबन 7 बजे पैदल घर वापस आ रहे थे। जब वे NH53 रोड पौंसरा चौक के पास पहुंचे थे तभी सरायपाली की ओर से आ रहे मोटर साइकिल क्रमांक NS Pulser CG 06 GN-3776 के चालक वसीम खत्री पिता अब्दुल गफ्फार खत्री (32 साल) निवासी वार्ड नं. 1 बसना ने अपने वाहन को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए मेरी मां और पिता जी को पीछे से ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया।
घटना में मेरे पिता मनियार सिदार के सिर में, हाथ, पैर, कमर और मेरी माता सनमोती सिदार के हाथ व पैर में चोट लगी है। बसना थाने में आरोपी वाहन चालक के खिलाफ धारा 125 (ए), 281 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
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पटेवा में बाइक की टक्कर से एक घायल
वहीं एक दूसरे मामले में पटेवा थाना अंतर्गत एनएच 53 ग्राम तोरला मोड़ पर बाइक की टक्कर से एक व्यक्ति घायल हो गया। जिसे महासमुंद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर पटेवा थाने में रिपोर्ट लिखाते हुए भीथीडीह निवासी चंद्रहास ध्रुव पिता रमेशर ध्रुव ने पुलिस को बताया कि मेरा बड़ा भाई कन्हैया लाल नेताम 23 जुलाई को अपनी मोटर सायकल हीरो स्पेलण्डर क्रमांक CG 06 GT 6901 से ग्राम भीथीडीह से महासमुंद की ओर निजी काम से शाम करीब 6 बजे निकला था। प्रार्थी ने बताया कि 24 जुलाई को फोन पर जानकारी मिली कि मेरा भाई एनएच 53 तोरला मोड़ HP पेट्रोल पंप के पास सडक दुर्घटना में घायल हो गया है जिसे महासमुन्द अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब मैने तोरला मोड़ के पास पता किया तो मुझे जानकारी हुई कि कि मोटर सायकल क्रमांक CG 06 GQ 8344 के चालक ने अपनी मोटर सायकल को तेज लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर 23 जुलाई की रात 7.45 बजे मेरे भाई के मोटर सायकल को ठोकर मारकर एक्सीडेन्ट कर दिया है जिससे मेरे भाई को चोट आई है। पुलिस ने आरोपी वाहन चालक के खिलाफ धारा 125 (ए), 281 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
पिथौरा में एक्सीडेंट
पिथौरा थाना अंतर्गत ग्राम लाखागढ़ में होटल में काम करने वाला मिस्त्री बाइक की टक्कर से घायल हो गया। पुलिस को शिवप्रसाद भट्ठ पिता धरम सिंह भट्ठ ने अपनी शिकायत में बताया कि वर्तमान में संतोष होटल बार चौक में मिस्त्री का काम करता हूं। 21 जुलाई की रात्रि 08 बजे काम करने के बाद अपने घर जा रहा था। जैसे ही थ्री इडियट ढाबा के सामने पहुंचा था, उसी समय पीछे की ओर से आ रहे मोटर सायकल के चालक अपने वाहन को तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मुझे पीछे से ठोकर मारकर दिया। जिससे मेरे दोनों पैर, पंजा, घुटना बांये हाथ के कंधे, सिर कमर में चोट आई है। प्रार्थी ने बताया कि मुझे बाद में पता चला कि सेवैयाकला के लखन साहू के मोटर सायकल के चालक द्वारा एक्सीडेंट किया गया है। पुलिस ने मामले में आरोपी वाहन चालक के खिलाफ धारा 125 (ए), 281 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है.