गांजा के अवैध परिवहन के मामले में दो आरोपियों को सजा, डेढ़-डेढ़ लाख रुपए का अर्थदंड

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महासमुंद. गांजा के अवैध परिवहन के मामले में आरोप दोष सिद्ध होने पर एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने दो आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (बी)(।।) (सी) के तहत 15 वर्ष के सश्रम कारावास और डेढ-डेढ लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर प्रत्येक को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास अलग से भुगतना होगा।

अभियोजन के अनुसार 13 जुलाई 2024 को सांकरा थाना के निरीक्षक अपने स्टाफ के साथ ढाबाखार चौक पहुंचकर वाहनों की चेकिंग कर रहा था। दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास बसना की ओर से कार क्रमांक 23 बीएच 9019 सी का चालक सामने पुलिस को देखकर घबरा गया और तेज लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सामने से जा रही ट्रक को पीछे से ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया।

पुलिस पार्टी द्वारा वाहन के पास जाकर देखने पर उसमे एक व्यक्ति और महिला सवार थे। पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना नाम बाटाकृष्णा सतपथी निवास ओडिशा के शोरो थाना क्षेत्र बताया। इसमें सवार महिला अर्चना अहिरवार पति राजेश अहिरवार ने अपना निवास म.प्र के ग्राम मुड़वाजुड़वा खेडा थाना नरियावली बताया।

क्षतिग्रस्त वाहन की तलाशी लेने पर दो नीले रंग की ट्राली बैग एवं 4 प्लास्टिक बोरी के अंदर पैकेट मिला। जिसमें 151 .100 किलो ग्राम गांजा भरा हुआ था जिसे जब्त कर एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की गई। विवेचना उपरांत मामला कोर्ट को सौंपा गया था। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नूतन साहू ने पैरवी की।

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