महासमुंद. ट्रैक्टर सब्सिडी दिलाने के नाम पर भालुचुआ के एक व्यक्ति के साथ दो लोगों द्वारा डेढ़ लाख रुपए की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। मामले में बागबाहरा थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
पुलिस ने बताया कि बागबाहरा में आवेदक अंजोर सिंह ध्रुव, निवासी भालुचुआ ने ट्रैक्टर सब्सिडी दिलाने के नाम पर मोबाईल धारक सोहन निराला तथा प्रदीप कुमार निर्मलकर के द्वारा 150000 रुपए की ठगी किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है।
प्रार्थी ने पुलिस को बताया उसे एक व्यक्ति ने खुद का नाम सोहन निराला और कृषि बीज निगम रायपुर का अधिकारी होना बताकर फोन किया। साथ ही सब्सिडी पर महिंद्रा ट्रैक्टर दिलवाने की बात कहते हुए दो ट्रैक्टर का प्रोसेसिंग चार्ज 15,000-15,000 लगेगा कहा। इसके बाद 22 नवंबर 2024 को प्रार्थी के मोबाईल नंबर पर वाट्सअप के माध्यम से पी.एम. किसान ट्रैक्टर योजना के तहत आवश्यक दस्तावेज के संबंध में मैसेज किया गया। प्रार्थी ने आरोपी की बातों में आकर 24 नवंबर 2024 को अपने भाई विष्णुप्रसाद ठाकुर को फोन कर, उसके माध्यम से 20,000 एवं 10,000 रुपए, कुल 30000 रुपए आरोपी मोबाइल धारक के बताए अनुसार अकाउंट में प्रोसेसिंग के नाम पर डलवाया गया।
फिर 27.11.2024 को मोबाईल नंबर जिसने अपना नाम सोहन निराला बताया गया था, ने प्रार्थी के मोबाईल पर वाट्सअप के माध्यम से फोन पे स्कैनर भेजा गया, और फोन कर ट्रैक्टर सब्सिडी का प्रोसेस पूरा हो गया कहा। इसके लिए फिर से 1,20,000 रुपये भेजना होगा बताया, उसकी बातों में आकर प्रार्थी ने अपने परिचित थानेश्वर चंद्राकर के माध्यम से, सोहन निराला के द्वारा भेजे गये फोन पे स्कैनर नाम- प्रदीप कुमार निर्मलकर के खाते में 70,000 एवं परिचित के प्रियम साहू के माध्यम से 50,000 रुपए भेजा गया है। रिपोर्ट पर बागबाहरा में आरोपी मोबाईल नंबर के धारकों के के खिलाफ धारा 318 (4), 3 (5) बीएनएस 66(डी) आईटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।