महासमुंद. आबकारी विभाग के कोआर्डिनेटर के साथ मारपीट और अपहरण करने की रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया है।
पुलिस को प्रार्थी राजेंद्र शर्मा पिता संतोष शर्मा ने बताया कि मौहारी भाठा महासमुंद में अस्थाई तौर रहता हूं, मूलत: थान खम्हरिया जिला बेमेतरा का रहने वाला हूं। छत्तीसगढ आबाकारी विभाग की अधिकृत प्लेसमेंट एजेंसी ईगल हंटर साल्यूशन लिमिटेड में कोआर्डिनेटर (जिला संयोजक) के तौर पर जिला महासमुंद में पदस्थ हूं। मुझे कंपनी के द्वारा जिला महासमुंद के शराब दुकान में आडिट करने व देख रेख हेतु अधिकृत किया गया है।
प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि 01.09.2024 को दोपहर 2 बजे अंग्रेजी शराब दुकान घोड़ारी में दुकान में रखे समस्त शराब को चेक कर आडिट करने हेतु अपने सहयोगी/ ड्राइवर डोमन तांडी के साथ गया था। हम लोग शराब दुकान का आडिट कर रहे थे उसी दौरान दीपक ठाकुर व उसके 2-3 साथी शराब दुकान में अनाधिकृत प्रवेश करते हुए मुझसे कहने लगे कि तुम मेरा काम कैसे रोकोगे, तुम दुबारा इस शराब दुकान में नजर नहीं आना कहकर गाली और जान से मारने की धमकी देने लगे तथा मुझे आडिट करने का काम बंद करो कहने लगे।
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प्रार्थी ने बताया कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, उसी समय आरोपी दीपक ठाकुर व उसके साथियों के द्वारा मुझे मेरे कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने देकर आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए धक्का देकर मेरा अपहरण कर एक व्यक्ति के द्वारा काले रंग की स्कूटी में बैठाकर बंगाली ढाबा के पास ले गए थे। जिस पर मैने तुरंत अपने मोबाईल के जरिए घटना की जानकारी ललित सिंह को दिया। पुलिस ने रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ 296, 351(2), 132, 333, 140(3), 3(5) BNS के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।