महासमुंद.विद्युत चोरी के प्रकरण में न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) महासमुन्द पीठासीन अधिकारी सुश्री संघपुष्पा भतप्रहरी द्वारा आरोपी को 03 माह के साधारण कारावास की सजा एवं 23,000/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का आदेश पारित किया गया तथा अर्थदंड की राशि नहीं चुकाए जाने पर 05 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताए जाने का आदेश पारित किया है।
अभियोजन के अनुसार प्रार्थी बिंदुु राम संवरा की रिपोर्ट पर 4 नवंबर, 2018 को करीब 07:30 बजे मछली पकड़ने चरोदा चांध के सिंघनगढ़ गया था। रात 9 बजे मोहित राम साहू द्वारा बताया गया कि ठाकुर राम संवरा मछली पकड़ने बांध तरफ जाते समय सिंघनगढ़ तालाब के पास बिजली करंट से घायल हो गया। आरोपी कौशल संवरा ने खेत में लगे फसल को जानवरों से नुकसान से बचाने के लिए गलत तरीके से लोहे के पतले तार को बिछाकर बिजली करंट से जोड़ा था। उसी तार से ठाकुर राम को चोट पहुंची और घायल ठाकुर राम ने कालड़ा हॉस्पिटल रायपुर में ईलाज कराया।
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थाना खल्लारी द्वारा आरोपी कौशल के विरूद्ध अपराध दर्ज कर धारा 337, 338 भादवि तथा विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत प्रकरण दर्ज कर माननीय विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम), महासमुुंद में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसका विचारण पूर्ण करते हुए बुधवार को न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया। अभियोजन की ओर तेजेंद्र चंद्राकर, विशेष लोक अभियोजक (विद्युत अधिनियम) ने की।