बागबाहरा क्षेत्र में मारपीट के दो अलग-अलग मामले, 6 लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज

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महासमुंद. बागबाहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मारपीट के दो अलग-अलग मामलों में 6 लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया है। पुलिस ने रिपोर्ट के बाद मामलों को विवेचना में लिया है।

पहले मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि ग्राम पतेरापाली के धनेश्वर ध्रुव पिता यमुना ध्रुव (34 साल) ने रिपोर्ट लिखाई है कि 19 अगस्त मैं एवं मेरे बड़े पापा का लड़का कीर्तन ध्रुव किराना दुकान सामान खरीदने जा रहे थे। बांधापारा दुर्गा चौक के पास पहुंचे थे उसी समय मोहल्ले के गोविंद यादव पिता खंजर यादव एवं गैंदू निषाद पिता खेलन निषाद दोनों ने मुझे एवं मेरे बडे़ भाई कीर्तन ध्रुव को गाली देते हुए हाथ मुक्का लात घूंसा से मारपीट करने लगे, जिससे मेरे बड़े भाई कीर्तन ध्रुव के बायें आंख के ऊपर माथा के पास एवं आंख के ऊपर हड्डी को गंभीर चोट लगी है। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 296,115(2), 351(2),3(5) BNS के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

चार लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज

दूसरे मामले में प्रार्थी चुलेश्वर राजपूत पिता मुरली राजपूत (37 साल) निवासी फुलवारी पारा ने बागबाहरा पुलिस को बताया कि 25 अगस्त की शाम करीबन 6.30 से 7.30 बजे के बीच  मोहल्ले के चौक के पास विनोद का कुछ लड़कों का आपस में लड़ाई, झगड़ा हो रहा था, उसी समय मेरा छोटा भाई कुलेश राजपूत उधर से आ रहा था। लड़ाई झगड़ा को देखकर बीच बचाव करने लगा।

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तभी आरोपी विनोद ,बादल निषाद ,शत्रुघन निषाद, आकाश निषाद ने तू कौन होता है हम लोगों के बीच में आने वाला कहकर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का एवं पास में रखे लोहे के राड एवं चूड़ा से मारने लगे। उसी बीच बादल निषाद  द्वारा चाकू से कुलेश के सिर, जांघ में मारा जिससे चोट आई। उसी बीच भाई के साथ मारपीट होता देख गोविन्दा राजपूत भी वहां आया तो उसके साथ भी हाथ मुक्का एवं डंडा से मारपीट किया गया। रिपोर्ट पर मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 296, 118(1), 115(2) 351(2),3(5) BNS, 25 ,27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। 

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