महासमुंद. नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी के पिछले दिनों पकड़े जाने के बाद अन्य पीड़ित भी सामने आ रहे हैं। 8 पीड़ितों ने पिछले दिनों गिरफ्तार ठगी के आरोपी छत्तूराम नंद के अलावा एक महिला के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट बागबाहरा थाने में दर्ज कराई है।
बागबाहरा पुलिस ने बताया कि प्रार्थी हीरालाल पटेल, वीरेंद्र कुमार ठाकुर, काजल साहू, लिलेश्वर साहू, प्रीति साहू, धनेश्वरी ठाकुर, कृष्णा कुमार ठाकुर तथा रमेश पटेल के द्वारा संयुक्त रूप से शिकायत आवेदन देकर उनसे MSME कंपनी में नौकरी लगाने और लोन दिलाने के नाम पर रकम लेकर धोखाधड़ी के आरोपी छत्तूराम नंद निवासी दर्रा, थाना कसडोल, जिला बलौदाबाजार तथा हितेश्वरी साहू निवासी बकमा, बागबाहरा के खिलाफ शिकायत की है।
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पुलिस ने अपनी जांच में माह नवंबर – दिसंबर 2023 से वर्तमान माह तक अलग-अलग समय अंतराल पर आरोपियों द्वारा शिकायतकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी की। जिसमें थाना बागबाहरा क्षेत्र के आवेदकों क्रमशः वीरेंद्र कुमार ठाकुर पिता कंवर सिंह ठाकुर निवासी मनबाय से 60 हजार रुपए, कृष्णा ठाकुर पिता उमराव ठाकुर निवासी सिर्री से 30 हजार रुपए, धनेश्वरी ठाकुर पति कमलेश ठाकुर निवासी गांड़ाघाट खल्लारी से 29 हजार 100 रुपए, काजल साहू पति गजेंद्र साहू निवासी बिहाझर से 30 हजार रुपए तथा रमेश पटेल पिता जीतराम पटेल निवासी गांड़ाघाट बागबाहरा से 56 हजार 200 रुपए नौकरी लगाने के नाम पर तथा लोन दिलाने का कार्य करना बताकर उसके लिए फार्म भरवाने के नाम पर कुल 2,63,200 रुपए तथा दूसरे थाना क्षेत्र के आवेदकों हीराराम पटेल पिता शोभाराम पटेल निवासी एमकेबाहरा से 1 लाख 10 हजार, लिलेश्वर साहू पिता रामेश्वर साहू निवासी ग्राम गहनाभांठा तेंदूकोना से 30 हजार रुपए तथा प्रीति साहू पिता संतोष साहू निवासी कोसरंगी से 60 हजार रुपए नौकरी लगाने के नाम पर तथा लोन दिलाने और उसके लिए फार्म भरवाने के नाम पर कुल 2,07,000 रुपए कुल रकम 4,70,200 रुपए की ठगी करना पाया।
प्रार्थियों ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि फार्म के नाम पर 28 फाइल का 2000 रुपये की दर से 56,000 रुपए आरोपी हितेश्वरी साहू के कहने पर छत्तूराम नंद के मोबाइल नंबर पर फोन पे किया गया है तथा शेष राशि नगद आरोपी हितेश्वरी साहू को दिया गया है ।
पुलिस ने बताया कि शिकायत आवेदन जांच पर प्रकरण में छत्तूराम नंद निवासी दर्रा, थाना कसडोल, जिला बलौदाबाजार तथा हितेश्वरी साहू निवासी बकमा, बागबाहरा के खिलाफ धारा 318(4), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना कार्रवाई में लिया गया।
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