महासमुंद. ट्रक में चावल लेकर सिहावा गए एक ट्रक ड्राइवर ने वहां की बस्ती के एक घर से सोने-चांदी के जेवर चोरी कर लिया। करीब दो माह पुराने इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 411 भादसं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
सिटी कोतवाली पुलिस महासमुंद ने बताया कि आरोपी नोहर ध्रुव पिता अगनू ध्रुव उम्र 32 साल निवासी वार्ड नं 24 सुभाष नगर महासमुंद थाना व जिला महासमुंद आरोपी ड्रायवरी का काम करता है और और ट्रक में चावल लेकर सिहावा धमतरी गया था।
ट्रक को सरकारी बेयर हाउस में खड़ा कर खाली कराया। उसके बाद सिहावा से 05 से 10 किमी पहले मिल में चावल लोड करने गया, वहां पर गाड़ी खड़ी करने के बाद सिहावा बस्ती तरफ गया। बस्ती में एक व्यक्ति के घर रात्रि में घुसा उसके पेटी में रखे चांदी का करधन, चांदी का सांटी, सोने का लाकेट को चोरी कर अपने गाड़ी में चावल लोड कराने के बाद रायपुर गया। रायपुर में चावल को अनलोड कर वहा से महासमुंद आया। इसके बाद अपने घर के पेटी मे चोरी किये चांदी का करधन, चांदी का सांटी, सोने का लाकेट को रख दिया।
इसी बीच 6 मई 2024 को मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि बस स्टैंड में एक व्यक्ति चांदी का सांटी लेकर बेचने के लिए ग्राहक तलाश कर रहा है। पुलिस ने वहां पहुंचकर चांदी का सांटी को जप्त कर किया और पूछताछ के बाद उसके घर से चांदी का करधन सोने की लाकेट को बरामद किया गया। इस तरह आरोपी के कब्जे से कुल चांदी का करधन वजन 1032 ग्राम, एक जोड़ी चांदी का साटी वजन 578 ग्राम, एक नग सोने का लाकेट पत्ती वजन 1.300 ग्राम तकुल कीमत 89950 रुपये बरामद किया गया था।
आरोपी का उक्त कृत्य अपराध पाये जाने से धारा 41(14) जा फौ, 379 भादवि का पाए जाने से सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए अर्नेश कुमार वि. बिहार राज्य में पारित नियमों का पालन कर 41(1)(बी)(ब) के तहत चेक लिस्ट तैयार कर विधिवत गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दिया गया। प्रकरण अजमानतीय होने से आरोपी का न्यायिक रिमाण्ड पत्रक तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था।
पुलिस ने बताया कि मामले में आज दिनांक तक जप्त शुदा सोने चांदी का जेवरात के माल स्वामी के संबंध मे पता तलाश किया गया किन्तु कुछ पता नहीं चल सका अत: मामले के आरोपी के द्धारा चांदी का करधन, चांदी का सांटी, सोने का लॉकेट को चोरी करने एवं चोरी की संपत्ति को अपने आधिपत्य में रखने पर मामले में अपराध धारा 411 भादसं के तहत जुर्म दर्ज किया है।
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