महासमुंद. ग्राम सानपंधी में समधियों के बीच मारपीट होने की घटना हुई है। दोनों पक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ सरायपाली थाने में रिपोर्ट लिखाई है।
पहले पक्ष के फगुलाल पटेल पिता तिलकराम पटेल निवासी जोगनीपाली ने पुलिस को बताया कि मेरी पुत्री बबिता पटेल की शादी वर्ष 2023 में हेमसागर पटेल पिता सोहनलाल पटेल (32 वर्ष) निवासी सानपंधी के साथ हुई है।
14 जून को करीब शाम 3.30 बजे मैं अपनी बेटी एवं नाती को देखने ग्राम सानपंधी गया था। इसी बीच बबिता की सास रंजना पटेल ने पुत्र हेमसागर पटेल को फोन करके मेरे आने के बारे में जानकारी दी। तब हेमसागर द्वारा बबीता को फोन करके अपने बाप को बुलाए हो कहते हुए गालियां देते हुए तेरा हाथ पैर आकर तोड़ दूंगा कहने लगा। इसके बाद मैं वापस आ रहा था। तभी बबिता ने मुझे फोन करके कहा कि मेरे पति वापस आने वाले है, आपको घर में रूकने कहा है।
तब मैं बबिता के घर वापस आ गया, थोडी देर बाद मेरा दामाद हेमसागर पटेल आया और मुझे क्यों अपने बेटी को लेने आये हो कहकर मेरे साथ जोर-जोर से चिल्लाकर बहस करते हुए मेरी बेटी के हाथ को मरोड़ने लगा। जब मैने मना किया तो वह अपने पिता सोहनलाल पटेल के साथ मिलकर मेरे साथ मारपीट करने लगा। जिससे मेरे सिर,दाहिने हाथ, अंगुली, गर्दन में चोट लगी है। वहीं मेरी बेटी बबिता द्वारा बीच बचाव करने पर आरोपी हेमसागर पटेल, सोहन पटेल एवं रंजना पटेल द्वारा तीनों मिलकर मारपीट करने लगे और बबिता के गले को रंजना पटेल दबा रही थी। इसके बाद गाली और जान से मारने की धमकी देकर मुझे एवं मेरी बेटी को धक्का देकर घर से निकाल दिया। पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 323, 34, 506 के तहत अपराध दर्ज किया है।
दूसरे पक्ष ने भी लिखाई रिपोर्ट
दूसरी ओर सोहनलाल पटेल पिता गुरुचरण पटेल ने ग्राम सानपंधी ने पुलिस को बताया कि 14 जून को शाम करीब 3:30 बजे मेरा समधी फगुलाल पटेल निवासी ग्राम जोगनीपाली मेरे घर अपने बेटी एवं नाती को देखने आया था। उसी समय मेरी पत्नी रंजना पटेल एवं मेरी बहू बबिता पटेल घर में थे मैं और मेरा पुत्र हेमसागर पटेल अपने काम से सरायपाली में थे । मैं जब घर शाम करीब 05 बजे वापस पहुंचा तो मेरा समधी घर में बैठा था और उसके बाद मेरा पुत्र हेमसागर भी घर पहुंचा । इस दौरान हेमसागर ने अपने ससुर फगुलाल से पूछा फिर क्यों आए हो, इसी बात पर से दोनों के बीच विवाद होने लगा। मेरे एवं मेरी पत्नी रंजना द्वारा बीच बचाव करने पर फगुलाल मुझे हाथ मुक्का से मारपीट करने लगा और जान से मारने की धमकी दिया मारपीट से मेरे माथे एवं नाक में चोट आई है। पुलिस ने रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ धारा 294, 323, 506 के तहत अपराध दर्ज किया है।
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