Chhattisgarh : महासमुंद (छत्तीसगढ़). लोन के नाम पर बागबाहरा के एक बैंक के कर्मचारी के साथ ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत जुर्म दर्ज किया है।
घटना को लेकर प्रार्थी प्रकाश कुर्रे पिता कमल कुर्रे निवासी वार्ड नं 15 बागबाहरा जिला महासमुंद ने बागबाहरा थाने में शिकायत करते हुए बताया कि मैं HDFC बैंक बागबाहरा में CRE के पद पर कार्यरत हूं। मुझे दिनांक 05/04/2024 को समय 11:43 मिनट में एक मोबाईल नंबर से मेरे मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल आया, उसे देखकर मैंने उसे कॉल किया। उक्त व्यक्ति ने अपना नाम आकाश पाण्डेय और कृषि विभाग एवं बीज निगम विभाग के रायपुर ऑफिस में कार्यरत कर्मचारी होना बताया।
उसने बोला कि आपके पास ग्राम पंचायत मोंगरापाली सरपंच का मोबाईल नंबर या फिर सांसद का मोबाईल नंबर मिल सकता है क्या। इस पर मैंने बोला मेरे पास नहीं है। साथ ही मेरे पूछने पर उसने बताया कि 12/04/2024 को महासमुन्द में सब्सिडी वाले ट्रैक्टर बाँटना है, जिसमें सांसद अपने पहचान वाले है जिसको देना है उसके बारे में बतायेगें और एक मुर्गी फार्म का लोन भी है, जिसे हमारे विभाग कृषि एवं बीज निगम विभाग द्वारा देना है। उसके बाद पूछा आपके पास जमीन होगा तो आपको लोन दे देंगे। मैने कहा कि मेरे पास नहीं है। मेरे घर में है। इसके बाद वह लगातार बोलने लगा की सर आपको दे देते है 50 प्रतिशत सब्सिडी है। उसने काफी जिद की। इस पर मैंने कहा कि ठीक है। फिर लोन के संबंध में दोनों के बीच लगातार बात हुआ। मुझे 1 लाख रूपये 50 प्रतिशत सब्सिडी वाले मुर्गी फार्म लोन और ट्रैक्टर लोन के लिए 80000 के लिए मांग किया गया। उसके झांसे में आकर 05/04/2024 को 20000 रूपये फोन पे के माध्यम से और 06/04/2024 को फोन पे के माध्यम से 50000 रूपये तथा इण्डियन ओवरसीज बैंक के अपने खाते से RTGS उसके द्वारा दिये गये IDFC First Bank IFSC IDFB0060521 Champa Branch के खाते में मेरे द्वारा 100000 रुपए भेजा गया। इस तरह कुल 170000 रूपये मेरे द्वारा दिया गया।
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उसके बाद लोन के संबंध में दिनांक 08/04/2024 तक बात होती रही और वह कहने लगा मुझे और ग्राहक दो। इस पर मैने कहा कि मेरा काम होने और आपसे मिलने के बाद बाकी और ग्राहक देगें। इसके बाद आपका लोन स्थागित हो गया कहकर शाम को 06:25 मिनट में मोबाईल बंद कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी आकाश पांडेय के खिलाफ धारा 420 के तहत जुर्म दर्ज किया है।