रकम दोगुना होने की लालच में आकर 4 युवकों ने गंवाए 7.75 लाख रुपए

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महासमुंद. शासन-प्रशासन द्वारा लगातार जागरूक किए जाने के बाद भी कई लोग ऑनलाइन फ्राड का शिकार हो रहे हैं। इसी तरह के एक मामले में दोगुनी रकम मिलने की लालच में आकर मोबाइल एप के माध्यम से इनवेस्टमेंट करने वाले 4 युवकों को 7.75 लाख रुपए की चपत लग गई। धोखाधड़ी का शिकार होने के बाद युवक ने मामले की रिपोर्ट महासमुंद थाने में दर्ज कराई है।

सिटी कोतवाली पुलिस को प्रार्थी रमनटोला कालोनी महासमुंद निवासी व भवगती इंडस्ट्रीज बेलसोंडा (राईस मिल) लेखापाल योगेश साहू पिता सेतराम साहू ने बताया कि उसने अपने मोबाईल में डेटा मिर एआई के नाम से एप डाउनलोड किया है। इस एप में रकम इन्वेस्ट करने का ऑप्शन जिसके द्वारा 2 जून .2024 को एप में चले एक सीरीज में उसके द्वारा रकम इन्वेस्ट किया था, उसके बाद एप को बदलकर थर्ड आई एआई नाम का एप यूज करने लगा। जिसका मोबाइल नंबर संदीप टंडन के नाम से है जो इनवेस्ट के संबंध में बताता था। संदीप टंडन के द्वारा कैश डिपाजिट का स्कीम चलाया गया जिसमें इन्वेस्ट की गई रकम दोगुनी होने के बारे में बताया गया।

इसके बाद इस एप में 02.06.24 को 9000 रुपए, 10.06.24 को 12000 रुपए, 16.06.24 को 5000 रुपए, 18.06.24 को 5000, 5000 रुपए, 26.06.24 को 15000 रुपए, 28.06.24 को 50,000 रुपए, 03.07.24 को 18,000 रुपए, 12,000 रुपए, 04.06.24 को 30,000 रू, 6000 रुपए, 05.07.24 को 17,000 रुपए, 08.07.24 को 42000 रुपए, 10.07.24 को 14,000 रुपए, 10,000 रुपए, 13.07.24 को 47,000 रुपए, 18.07.24 को 12,000 रुपए, 20.04.24 को 18,000 रुपए, 40,000 रुपए, 21.07.24 को 1,000 रुपए, 22.07.24 को 7,000 रुपये कुल 3,75,000 रुपए तथा प्रार्थी के साथी दानेश्वर साहू ने उक्त एप में 22.07.24 को एचडीएफसी नेट बैंकिग के माध्यम से गोवडा वेंकटा श्रीनिवासु साउथ इंडियन बैंक के नाम से 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट करने के बाद एप द्वारा एमाउंट को फ्रीज कर दिया है एवं प्रार्थी अन्य साथी सुभाषचंद्र बोस के द्वारा 2,79,000 रुपए एवं सुबीर पाल के द्वारा 71,000 रुपए का इन्वेस्ट किया है जो कुल राशि 7,75,000 रुपए है।

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इसके बाद आरोपी संदीप टंडन का मोबाईल नंबर तथा कस्टमर नंबर और एप को भी बंद कर दिया है। प्रार्थी ने बताया कि मोबाईल धारक संदीप टंडन द्वारा एप के माध्यम से कुल राशि 7,75,000 रुपए जमा करवाकर धोखाधड़ी किया गया है। पुलिस ने रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ धारा 318 (4) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

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